बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शराब पीने वाले पकड़े जाने पर नहीं जाएंगे जेल, जानें क्यों

Ruchi Sharma, Last updated: Tue, 1st Mar 2022, 10:54 AM IST
  • बिहार की नीतीश सरकार ने शराबियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत शराब पीकर पकड़े जाने पर जेल नहीं जाएंगे. लेकिन इसके पीछे एक शर्त होगी कि उन्हें विभाग और पुलिस की मदद करनी होगी.
Bihar CM Nitish Kumar

पटना. बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन फिर भी शराब की चोरी-छिपे बिक्री जारी है और शराबियों के लिए शराब उपलब्ध है. बिहार की नीतीश सरकार ने शराबियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. मद्य निषेध विभाग की ओर से सरकार के इस फैसले की जानकारी दी गई है. इस फैसले के तहत शराब पीकर पकड़े जाने पर जेल नहीं जाएंगे. लेकिन इसके पीछे एक शर्त होगी कि उन्हें विभाग और पुलिस की मदद करनी होगी. अगर वे दारू बेचने वाले का नाम और ठिकाना सही-सही बता दिया तो गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे. यह जानकारी मद्य निषेध विभाग के संयुक्त आयुक्त कृष्ण कुमार सिंह ने दी.

उन्होंने कहा कि शराब विक्रेताओं की निशानदेही करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मद्य निषेध विभाग की होगी. उन्होंने बताया कि अभी तक करीब साढ़े तीन से चार लाख व्यक्तियों को शराब पीने के आरोप में जेल भेजा गया है. शराबी को यह भी बताना होगा कि उसने शराब कहां और किससे खरीदी है.

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पुलिस को भी दी गई जानकारी

कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस और मध निषेध विभाग की टीम रेड मारेगी और यदि उनकी सूचना पर शराब के धंधेबाज पकड़े जाते हैं और शराब के अड्डे के बारे में जानकारी मिलती है तो ऐसे शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह अधिकार मद्य निषेध विभाग के अलावा पुलिस को भी दिया गया है.

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बता दें कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए राज्य की नीतीश सरकार हर मुमकिन कोशिश करने में जुटी है. इससे पहले भी सरकार ने अजब-गजब फरमान जारी किया था. जिसके तहत राज्य में अब सरकारी शिक्षक शराबबंदी में सहयोग करेंगे. बिहार में अब शिक्षक शराबियों और शराब की आपूर्ति करने वालों की पहचान कर इसकी जानकारी मद्य निषेध विभाग को देंगे.

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