बिहार पुलिसकर्मियों को बड़ा झटका, तबादले पर आया फिर बड़ा आदेश

Smart News Team, Last updated: Wed, 1st Dec 2021, 10:55 AM IST
  • बिहार में पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी के तहत डीजीपी एसके सिंघल ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी की तैनाती उसके गृह जिले में नहीं की जाएगी.
बिहार पुलिस (फाइल फोटो)

बिहार. लंबे समय से एक ही थाने चौकी पर जमे पुलिसकर्मियों के लिए नया फरमान जारी हुआ है. इस फरमान से पुलिसकर्मियों को बड़ा झटका लगा है. दरअसल बिहार में पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी के तहत डीजीपी एसके सिंघल ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी की तैनाती उसके गृह जिले में नहीं की जाएगी.

बता दें कि डीजीपी एसके सिंघल ने 6 साल से एक ही जिले में काम कर रहे पुलिस कर अधिकारियों और कर्मियों को 10 दिनों के अंदर दूसरी जगह पर भेजने का निर्देश जारी किया था लेकिन इसके ठीक दो दिन बाद डीजीपी ने अब नया आदेश जारी किया है. इस नए आदेश में डीजेपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिसकर्मियों का अपने गृह जिलों में किसी भी सूरत में तबादला नहीं होगा. यानि जिस जिले में कोई पदाधिकारी पहले काम कर चुके हैं उन्हें फिर से उस जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा भले ही उनका कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों ना हो.

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सभी कार्यकाल को मिलाकर अवधि की गणना होगी

डीजीपी द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत अवधि की गणना नहीं की जा सकेगी. अगर किसी एक ही जिले में कोई पुलिसकर्मी दो या अधिक कार्यकालों में कार्य कर चुका है तो सभी कार्यकालों को मिलाकर अवधि की गणना की जाएगी. इसी तरह किसी पुलिसकर्मी ने अलग-अलग रैंक जैसे सिपाही, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर में किसी जिले में कार्य किया है तो सभी कोटियों में बिताए गए समय को मिलाकर जिला व रेंज टर्म को गिना जाएगा. इसके अलावा तत्कालीन जोन या वर्तमान रेंज में पदस्थापित पुलिस अफसर या जवान की तैनाती अवधि की गणना उनके मुख्यालय जिले के पदस्थापन समरूप मानकर की जाएगी.

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पुलिसकर्मियों में आक्रोश

सिपाही-हवलदार का प्रतिनिधित्व करनेवाले बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने डीजीपी द्वारा तबादले को लेकर दिए गए आदेश पर नाराजगी जताई है. एसोसिएशन का दावा है कि इस आदेश से पुलिसकर्मियों में काफी आक्रोश व्याप्त है. एसोसिएशन का कहना है कि मुख्यालय द्वारा नियम 315 के तहत स्थानांतरण हेतु मापदंड निर्धारित है जिसे सरकार से अनुमोदित कराने के बाद लागू किया गया है. पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में जाने की भी चेतावनी दी है.

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