बिहार चुनाव: EC ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जारी की गाइडलाइंस

Smart News Team, Last updated: Mon, 28th Sep 2020, 6:02 PM IST
बिहार चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए गाइडलाइंस जारी की है. उम्मीदवारों को कोरोना के नियमों का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करना होगा.
निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं.

पटना. निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दलों को चुनाव प्रचार के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं. इन गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना को देखते हुए चुनाव प्रचार के लिए किसी तरह की कोई भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी. इसके अलावा घर-घर प्रचार और रैलियों के लिए भी एक निश्चित संख्या में ही लोग उम्मीदवार के साथ रह सकते हैं.

आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा निर्देशों के अनुसार बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य स्तर पर सभी कार्य योजना को तैयार कर लिया है. इसमें चुनाव प्रचार से जुड़े सभी उपाय को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं.

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जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण के कारण बिहार चुनावों में उम्मीदवार सहित पांच व्यक्तियों को घर-घर चुनाव प्रचार के लिए इजाजत दी है. इसमें उम्मीदवार के साथ सुरक्षाकर्मियों की संख्या शामिल नहीं होंगी. इसके अलावा रोड शो के दौरान गाड़ियों के काफिले की संख्या दस की जगह पांच पर अलग-अलग दी गई है., इसमें भी सुरक्षा वाहनों की संख्या को गिना नहीं जाएगा. साथ ही पूर्व निर्धारित 100 मीटर की दूरी के बदले वाहनों के दोनों समूहों के बीच आधे घंटे का अंतर रखना होगा.

इसके अलावा निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को कोरोना से बचाव के सभी उपाय को अपनाना होगा. इसके लिए मास्क, हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर का चुनाव प्रचार के कार्यक्रम और सभी गतिविधियों में अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा. इसकी जिम्मेदारी राजनीतिक दल और प्रत्याशियों की होगी.

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इसके अलावा चुनाव ने सभा या रैली के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को पहले से ही ऐसे स्थानों का चयन करना होगा. इन स्थानों पर प्रवेश और निकास के लिए बिंदु स्पष्ट रूप से निर्धारित होंगे. मार्कर से सामाजिक दूरी को लेकर निर्धारित मानकों को किया जाएगा. इसमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी.

साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक यह देखेंगे कि सार्वजनिक सभा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या निर्धारित मानक से अधिक ना हो. गौरतलब है कि बिहार में किसी सभा में एक समय में 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों की निगरानी के लिए सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर भी तैनात करेंगे जो कोरोना को लेकर जारी निर्देशों की निगरानी करेंगे.

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