बिहार बोर्ड के STET रद्द करने को पटना हाईकोर्ट में चुुनौती, 6 जुलाई को सुनवाई

Smart News Team, Last updated: Wed, 3rd Jun 2020, 10:15 PM IST
  • बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को रद्द करने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिस पर 6 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले एसटीईटी परीक्षा रद्द करने के लिए अर्जी लगाई गई थी जिस पर सुनवाई के दौरान 16 मई को बोर्ड ने परीक्षा रद्द कर दिया था।
बिहार बोर्ड की एसटीईटी परीक्षा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले पेपर लीक को लेकर परीक्षा रद्द करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और अब बोर्ड के परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ लोग उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं।

पटना। पटना होईकोर्ट ने 28 जनवरी को ली गई माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को रद्द करने के बिहार बोर्ड के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 जुलाई को दी है और फिलहाल बोर्ड को ओएमआर शीट नष्ट नहीं करने का आदेश दिया है। बिहार बोर्ड ने 16 मई को एसटीईटी परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया था क्योंकि परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की गंभीर शिकायतें मिलीं थीं।

पटना हाईकोर्ट में 25 फरवरी को इस परीक्षा को रद्द करने के लिए याचिका लगाई गई थी जिसकी सुनवाई के दौरान ही बिहार बोर्ड ने हलफनामा दायर करके बताया था कि 16 मई को उसने प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायतों की जांच के बाद रद्द करने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने 22 मई को बोर्ड को आदेश दिया था कि कड़ाई से दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए और सवाल सिलेबस से पूछे जाएं। 28 जनवरी को ली गई परीक्षा में सोशल साइंस के पेपर में सिलेबस से अलग सवाल पूछे गए थे।

अब बोर्ड द्वारा एसटीईटी परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने के बोर्ड के फैसले के खिलाफ पंकज कुमार सिंह व अन्य की अर्जी पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने बोर्ड को फिलहाल एसटीईटी परीक्षा की ओएमआर शीट नष्ट नहीं करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

 

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