'शराबबंदी कानून का उलंघन करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा'- उपमुख्यमंत्री रेणु देवी

Anurag Gupta1, Last updated: Sun, 12th Dec 2021, 8:05 AM IST
  • बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुई. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा शराबबंदी कानून को तोड़ने वाले को बख्शा नही जाएगा. कहा कि बिहार में लॉ एंड आर्डर बेहतर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है.
सहयोग कार्यक्रम में शामिल होती बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी (फाइल फोटो)

पटना. बिहार में शराब बंदी होने के बाद भी अक्सर शराब से होने घटनाएं सामने आती रहती हैं. ऐसे में बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणू देवी ने कहा है कि शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए बिहार सरकार के संकल्प है और इस कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा. बता दें ये उन्होंने तब कहा जब वो सहयोग कार्यक्रम में भाग लेने बीजेपी कार्यालय पहुंची थी. साथ ही उपमुख्यमंत्री ने बिहार में अपराध कम होने के बिहार पुलिस मुख्यालय के दावे का स्वागत करते हुए संतोष जाहिर किया है और कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो इसके लिए सरकार काम कर रही है.

रेणु देवी ने पत्रवार्ता में खाद को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया राज्य में जल्द ही खाद की किल्लत दूर होगी. बताया कि इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक भी की है. कृषि मंत्री लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है. यह समस्या जल्द खत्म हो जाएगी.

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शराबबंदी कानून का फायदा उठा रहे अफसर:

बिहार में शराबबंदी कानून लाना नीतीश कुमार के महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था. बता दें बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने 1977 में शराबबंदी लागू की थी, लेकिन ये पाबंदी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी थी. कर्पूरी ठाकुर की विरासत का दावा करने वाले नीतीश कुमार फिलहाल इसको लागू किया लेकिन कहीं न कहीं जिम्मेदारों की वजह से ये कानून उस हिसाब से सफल नहीं हो पा रहा जैसे होना चाहिए. अक्सर करके अवैध शराब के मामले सामने आते हैं जिसके चलते कई लोगों की जान चली जाती है.

हाल ही में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी. जिसमें ये निर्णय हुआ कि शराब के काले कारोबार से मालामान हुए अफसरों और सरकारी कर्मियों की संपत्ति की जांच होगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफसरों की साठगांठ की वजह से शराब माफिया अपना पैर पसारे हुए हैं और उनके साथ मिलकर अफसर व कर्मी मोटी कमाई करते हैं. ऐसे में बिहार सरकार ने तय किया कि ऐसे अफसरों की एंटी करप्शन ब्यरो से जांच कराएगी जिनकी आय से अधिक संपत्ति है.

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