बिहार में दुर्गापूजा के लिए गाइडलाइन जारी, 20 फीट से ऊंची मूर्ति और 40 फीट से ऊंचे पंडाल पर रोक

Shubham Bajpai, Last updated: Sat, 9th Oct 2021, 2:48 PM IST
  • बिहार में नीतीश सरकार ने दुर्गापूजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इस बार एनजीटी के निर्देश का पालन करते हुए मूर्ति और पंडाल की ऊंचाई की सीमा निर्धारित कर दी गई गै. इससे अधिक होने पर जिला प्रशासन रोक लगा सकता है.
बिहार में दुर्गापूजा के लिए गाइडलाइन जारी

पटना. दुर्गापूजा को लेकर प्रदेश के हर जिलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं. कई जगह माता के पूजन के लिए पंडाल बनने भी शुरू हो गए हैं. इसी बीच सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. सरकार ने पिछले साल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा निर्देशों का पालन करते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं. जिसके अनुसार, इस बार माता की मूर्ति 20 फीट और पंडाल की ऊंचाई 40 फीट से अधिक नहीं होगी. इससे अधिक होने पर जिला प्रशासन रोक लगा सकता है. साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. यह सभी नियम 4 अक्टूबर से ही प्रभावी हो गए हैं.

नदियों में नहीं होगा मूर्ति का विर्सजन

नई गाइडलाइन के अनुसार, नदियों में मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा. मूर्तियों के विसर्जन के लिए अस्थाई तालाब बनाए जाएंगे. इस संबंध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश में तालाब बनाने के साथ गंगा, गंडक, बागमती, सोन, पुनपुन और कोसी का खासतौर पर जिक्र किया गया है.

रामविलास पासवान को लालू ने बताया दलितों का मसीहा, देशरत्न उपाधि की मांग उठाई

मूर्तियों में हो कम से कम थर्मोकोल और प्लास्टिक का इस्तेमाल

राज्य प्रदूषण पर्षद ने राज्य में प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं के निर्माण पर रोक लगा दी है. इसके निर्माण रोकने के साथ मूर्तियों में कम से कम थर्मोकोल एवं प्लास्टिक का उपयोग करने के संबंध में सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश भी जारी किए हैं.

महिलाएं करेंगी मेनहोल, सेप्टिक टैंक और नालों की सफाई, बनेगा आय का साधन

ज्‍यादा बड़ी प्रतिमाओं से पर्यावरण को अधिक नुकसान का हवाला

बिहार राज्य प्रदूषण पर्षद के अध्यक्ष डा. अशोक कुमार घोष ने बताया कि अगर मूर्ति छोटी होती है तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी कम होगा. बड़ी मूर्ति को बनाने में ज्यादा संसाधनों का उपयोग किया जाता है. वहीं, उन्हें विसर्जन करने पर ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होगा. जिसके चलते बड़ी प्रतिमाओं के बनने पर रोक लगाई गई है.

 

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें