बिहार पंचायत चुनाव 2021: आशा कार्यकर्ता और PDS दुकानदार लड़ेंगे इलेक्शन

Haimendra Singh, Last updated: Sat, 4th Sep 2021, 8:41 AM IST
  • बिहार चुनाव आयोग ने राज्य में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. जिसमें कहा गया है कि आशा कार्यकर्ता और जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं. अधिसूचना के अनुसार पहला चरण के चुनाव का मतदान 24 सितंबर को होगा.
आशा कार्यकर्ता और जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव.( सांकेतिक फोटो)

पटना. बिहार में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग(Bihar Election Commission) ने पहला चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. आयोग के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद प्रत्याशी जोर-शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गए है. इन्हीं चर्चाओं के बीच अब यह बातें भी सामने आ रही है कि कौन-कौन सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी पंचायत चुनाव(Bihar Panchayat Election) लड़ सकता है. इसी चर्चा में आशा कार्यकर्ता एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के नाम की चर्चा हो रही है कि वह पंचायत चुनाव लड़ सकते है या नहीं, लोगों के इस कंफ्यूजन को चुनाव आयोग ने दूर कर दिया है आयोग ने कहा है कि आशा कार्यकर्ता(ASHA workers) और जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं. बशर्ते वह उम्मीदवारों की तरह अपनी योग्यता रखते हैं. पहला चरण का मतदान 24 सितंबर को होगा.

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका न तो पंचायत चुनाव सकते हैं और ना ही प्रस्तावक बन सकते हैं. आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नामांकन के समय निर्वाचित पदाधिकारी के कमरे में प्रत्याशी और उसके एक प्रस्ताव को जाने की ही इजाजत होगी. निर्वाची पदधिकारी या उसकी अनुस्थिति में प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदधिकारी नामांकन पत्र लेंगे. अपने आदेश में चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर हो रही सभी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है. प्रत्याशी के नामांकन पत्र को निर्वाची पदधिकारी ही निरस्त कर सकता है.

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पंचायत चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

पंचायत चुनाव में अधिकतम दो सेट पर नामांकन किया जा सकता है. नामांकन पत्र को केवल प्रत्याशी ही जमा कर सकते है. उनके प्रस्तावकों को इससे जमा करने की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा नामांकन पत्र का कार्यालय में आकर ही जमा किया जा सकता है डाक से भेजे गए आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही किसी पद विशेष के लिए कोई व्यक्ति एक से ज्यादा प्रत्याशियों का प्रस्तावक नहीं बन सकता है. नामांकन वापसी लेते समय जमा नामांकन शुल्क वापस नहीं किया जाएंगा. हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने द्वारा जारी पहले चऱण की अधिसूचना में 10 जिलों के 12 प्रखंडों लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था.

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