पटना: GST के तहत रजिस्टर्ड व्यापारियों को राहत,असल टैक्स राशि पर देना होगा ब्याज

Smart News Team, Last updated: Sat, 24th Jul 2021, 8:04 AM IST
  • बिहार सरकार ने जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड राज्य के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल अगर किसी वजह से व्यापारी को टैक्स जमा करने में देरी हो जाती है तो उसे असल टैक्स राशि पर ही ब्याज देना होगा.
बिहार सरकार ने जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड राज्य के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. 

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने वस्तु एंव सेवा कर यानी जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड राज्य के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल अगर किसी कारण से व्यापारी को टैक्स जमा करने में देरी होती है तो उसे असल यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी घटाने के बाद बची टैक्स राशि पर ही ब्याज देना होगा. अभी तक के नियमों के मुताबिक व्यापारी को देरी होने पर कुल टैक्स राशि पर ब्याज देना होता था.

बता दें कि राज्य के व्यापारी लंबे समय से राज्य सरकार से इसकी मांग कर रहे थे. जानकारी के मुताबिक व्यापारियों की इस मांग पर राज्य सरकार केंद्र की ही तरह एसजीएसटी कानून में संशोधन करेगी. इसके लिए संबंधित विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस संशोधन विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया जाएगा. पारित होने के बाद पूरे राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा.

किसानों की आमदनी बढ़ाने को अफसरों से बोले नीतीश- कृषि एक्सपोर्ट पर फोकस करें

बताया जा रहा है कि राज्य के व्यापारियों को इसका फायदा जीएसटी लागू होने के समय यानी जुलाई 2017 से मिलेगा. मालूम हो कि राज्य के व्यापारी काफी लंबे वक्त से सरकार से इस सुविधा की मांग कर रहे थे. सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस राहत से व्यापारियों पर पड़ने वाला टैक्स का बोझ घटेगा. सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा.

बिहार में 'दंगा' नहीं चलेगा, सांप्रदायिक हिंसा से अलग मारपीट का IPC नाम बदलने की पहल

 

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें