दो से अधिक बच्चे वाले पंचायत चुनाव में होंगे अयोग्य, बिहार सरकार बना रही नए नियम
- बिहार सरकार त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरी में 2 या उससे अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए विचार कर रही है. हालांकि इस साल होने वाले पंचायत चुनावों में यह प्रावधान लागू नहीं होगा. इसे लागू करने में एक साल का समय लगेगा.

पटना. बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार सख्त कदम उठाने की कवायद में जुट गई है. सरकार एक ऐसी रणनीति तैयार करने जा रही है जिसमें दो या उससे अधिक बच्चे वालों को अयोग्य घोषित कर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा. यह नियम पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों के चुनाव के लिए लागू होगा. सरकार इसके लिए मसौदा तैयार करने में जुटी है. हालांकि इस साल होने वाले पंचायत चुनावों में यह प्रावधान लागू नहीं होगा. इसे लागू करने में एक साल का समय लगेगा.
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने साफतौर पर कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार गंभीर है. उनके अनुसार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जनता में जागरुकता फैलाने के लिए पंचायत जनप्रतिनिधियों से बेहतर माध्यम कोई और नहीं हो सकता. इसी वजह से सरकार पंचायत और ग्राम कचहरियों के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आमजन को जनसंख्या नियंत्रण का संदेश देना चाहती है. उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरी में दो या दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए सरकार विचार कर रही है.
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पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन किया जाएगा. हालांकि वर्तमान में पंचायती राज नियमावली में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन सरकार कानून में संशोधन कर ऐसा प्रावधान लागू करने में एक साल का समय ले सकती है. सरकार का मानना है कि 2016 के पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनावों में 2.6 लाख पदों के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था. ऐसे में कानून में संशोधन बिहार के 12 करोड़ लोगों के 6.50 करोड़ मतदाताओं में बड़ा संदेश पहुंचाएगा.
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