बिहार: नए साल पर पार्क में नहीं मना पाएंगे पिकनिक, जानें नीतीश सरकार ने किन चीजों पर लगाई रोक
- कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन को लेकर बिहार सरकार सतर्क हो गई है.कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के प्रसार की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 दिसंबर से दो जनवरी तक राज्य के सभी पार्क और उद्यान (जैविक उद्यान समेत) को पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है. मंगलवार की शाम गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

पटना. देशभर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे है. केस बढ़ने के बाद कोरोना के प्रसार की आशंका को देखते हुए बिहार की नीतीश सरकार ने 31 दिसंबर से दो जनवरी तक राज्य के सभी पार्क और उद्यान (जैविक उद्यान समेत) को पूर्णतः बंद रखने का फैसला किया है. इसके संबंध में गृह विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है. इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि नववर्ष की पूर्व संध्या तथा नए साल के मौके पर पार्कों में होने वाले विभिन्न आयोजन तथा कार्यक्रमों में सार्वजनिक स्थलों पर संभावित भीड़ इकट्ठा न हो. मंगलवार की शाम गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
बिहार सरकार के गृह विभाग ने नए साल में चिड़ियाघर समेत राज्य के सभी पार्कों और उद्यानों को बंद रखने के संबंध में आदेश जारी किया है. साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती पालन करने की भी बात कही गई है. इस संबंध में सभी जिलों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया गया है. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है. मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी हुआ है.
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इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों व कार्यक्रमों में उपस्थित व्यक्तियों को हर हाल में कोविड-19 को लेकर जारी मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया है. कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व कार्यक्रम के प्रबंधक का होगा.