कोरोना से मरने वालों के परिजनों को बिहार सरकार देगी चार लाख रुपए, आदेश जारी
पटना : बिहार सरकार ने कोरोना से संक्रमित होकर मरने वालों मृतकों के परिजन को चार लाख रुपए की सहायता देगी. सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो मृतक बिहार राज्य के वासी हो और उनकी मौत बिहार राज्य में हुई हो. तभी उनके निकटतम परिजनों को यह आर्थिक राशि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दिया जाएगा. यह पूरी व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी. आपदा विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
बिहार राज्य में इससे पहले कोरोना से मरने वाले मृतकों के परिजन की आर्थिक सहायता बिहार राज्य सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाता था. जिससे अब आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से किया जाएगा. यह निर्णय केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन के बाद लिया गया. जिसमें कोविड-19 की वैश्विक महामारी को केंद्र के अधिसूचित आपदा में शामिल कर लिया गया है.
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केंद्र सरकार के कोविड-19 को अनुसूचित आपदा में शामिल करने से पहले बिहार में मुख्यमंत्री राहत कोष से अब तक 3 हजार 737 कोरोना के मृतकों के निकटतम परिजन को चार लाख रुपए का पेमेंट किया जा चुका है. बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से 9 हजार 537 की मौत हो चुकी है. जिसमें करीब 5 हजार 800 लोगों के परिजन को 4 लाख की आर्थिक सहायता देना बाकी है. जिसका अब भुगतान आपदा विभाग की ओर से किया जाएगा.
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