बिहार स्वास्थ्य विभाग ने CT स्कैन का रेट किया तय, अधिक वसूलने पर होगा सख्त एक्शन
पटना : बिहार जब कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहा है. महामारी का फायदा उठाकर इन्हीं में कुछ ऐसे निजी अस्पताल भी हैं. जो सीटी स्कैन कराने का मनमानी तरीके से पैसा वसूल कर रहे है. इस पर लगाम लगाने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी तरह के सीटी स्कैन के शुल्क को निर्धारित कर दिया है. बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सिंगल स्लाइस मशीन से सीटी स्कैन कराने पर मरीज को 2500 रुपए देने पड़ेंगे. वही वे मरीज जो डबल सिलाई मशीन से अपना सिटी स्कैन करवाते हैं तो उन्हें अधिकतम 3000 रुपए उस लैब को देना पड़ेगा.
सीटी स्कैन के अधिकतम शुल्क तय होने का निर्देश बिहार स्वास्थ्य के निर्देशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद ने किया. बिहार में दूसरी लहर के बाद से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. जिस कारण से लोग कोरोना की जांच के साथ अपने फेफड़े का सिटी स्कैन भी करवा रहे हैं. इसी मजबूरी का फायदा उठा कर राज्य के कई सारे लैब और अस्पताल मनमाने ढंग से सीटी स्कैन के शुल्क की वसूली कर रहे हैं. राज्य में इसके खिलाफ कई मरीजों के परिजन से शिकायतें भी आ रही थी.
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बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए इस निर्देश के अनुसार सीटी स्कैन की तय की गई अधिकतम राशि में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पीपीई किट और सैनिटाइजेशन का भी शुल्क जुड़ा हुआ है. इसके लिए किसी भी मरीज को अतिरिक्त शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है. बिहार राज्य का अगर कोई भी निजी लेग सीटी स्कैन कराने का अधिकतम शुल्क से ज्यादा शुल्क लेता है तो उस पर बिहार आपदा महामारी कोविड-19 नियमावली 2021 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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