पटना के अशोका अस्पताल में नेत्रदान से इनकार किया तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड

Smart News Team, Last updated: Sat, 25th Dec 2021, 1:43 PM IST
  • राजधानी बिहार के अस्पताल में नेत्रदान नहीं करने देने की शिकायत मिलने के बाद सिविल सर्जन पटना ने क्लिनिकल इस्टैब्लिस्टमेंट एक्ट के तहत राजेंद्र नगर स्थित अशोका अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया है. इस मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच के लिए डीएम के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया था
पटना के अशोका अस्पताल में नेत्रदान से इनकार किया तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड

पटना. ऱाजधानी पटना में 17 दिसंबर को अशोका ‘अस्पताल में नेत्रदान से रोका तो एंबुलेंस में निकाला गया कॉर्निया’ पर बड़ी कार्रवाई हुई है. इस मामले में सिविल सर्जन पटना ने क्लिनिकल इस्टैब्लिस्टमेंट एक्ट के तहत राजेंद्र नगर स्थित अशोका अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया है. मालूम हो कि अस्पताल में नेत्रदान नहीं करने देने की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच के लिए डीएम के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया था.

कमेटी की रिपोर्ट कहा गया है कि अस्पताल में हरजोत कौर की मृत्यु होने के बाद नेत्रदान के लिए दधिची देहदान समिति के आग्रह पर आइजीआइएमएस से आयी टीम को अशोका अस्पताल में नेत्रदान की प्रक्रिया को पूर्ण होने की अनुमति नहीं दी गयी. जिसके कारण टीम द्वारा कॉर्निया निकालने की प्रक्रिया एंबुलेंस में पूरी की गयी थी.

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इसमें अस्पताल द्वारा किसी तरह का अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया था जो कि एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस के प्रतिकूल है. साथ ही यह मानवीय मूल्यों के आधार पर भी बहुत गंभीर मामला है. रिपोर्ट के आधार पर सिविल सर्जन ने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निलंबित करते हुए कहा है कि अस्पताल के गैर जिम्मेदाराना एवं अमानवीय आचरण से अंगदान जैसे मानवतावादी कार्य को आघात पहुंचा है.

साथ ही इससे शव का भी अपमान हुआ है. सिविल सर्जन ने कहा है कि अस्पताल पूछे गये स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए क्लिनिकल इस्टैब्लिस्टमेंट एक्ट के तहत अस्पताल का रजिस्ट्रेशन अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है.

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