खुशखबरी! सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पदोन्नति की प्रकिया शुरू, कर्मचारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन

Haimendra Singh, Last updated: Tue, 1st Feb 2022, 7:55 AM IST
  • सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बिहार में सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति की प्रकिया शुरू हो गई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी करते हुए सभी विभागों से 10 फरवरी तक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न कैडर व ग्रेड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों का आंकड़ा मांगा है.
बिहार के कर्मचारियों का जल्द मिलेगा प्रमोशन का लाभ.( प्रतीकात्मक फोटो )

पटना. बिहार सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशी खबर है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों को पदोन्नति(Promotion) की प्रकिया शुरू हो गई है. विकास आयुक्त अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई. बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र जारी करते हुए कहा गया कि सभी विभागों से 10 फरवरी तक राज्य सरकार के अधीन सेवाओं के विभिन्न कैडर व ग्रेड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों का आंकड़ा उपलब्ध कराना होगा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवों ने भी भाग लिया.

प्रोन्नति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लम्बी सुनवाई चली. करीब ढाई साल बाद 28 जनवरी को सर्वोच्य न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. अदालत के आदेश के बाद अब सभी वर्ग के सरकारी कर्मियों में प्रोन्नति को लेकर नयी उम्मीद जग गयी है. राज्य के विभागों में इसको लेकर अध्ययन शुरू हो गया है और सामान्य प्रशासन विभाग में इससे जुड़े सभी पहलुओं पर समीक्षा की जा रही है. बिहार प्रशसानिक सेवा संघ (बासा) के अध्यक्ष शशांक शेखर प्रियदर्शी का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है.

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अप्रैल 2019 में लगी थी प्रमोशन पर रोक

बिहार सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन पर 11 अप्रैल 2019 को रोक लगा दी थी. इस रोक के बाद विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक पर रोक लग गई. रोक के बाद करीब तीन साल से प्रमोशन की प्रकिया बाधित चली आ रही थी. सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद कर्मचारियों में पदोन्नति की उम्मीद जगी है. इस रोक के कारण पिछले तीन सालों में हजारों कर्मचारी बिना प्रमोशन मिले ही रिटायर हो रहे थे.

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