बिहार के बेरोजगारों को लोन दे रही नीतीश सरकार, ऐसे मिलेंगे 10 लाख, भरने होंगे…
- नीतीश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत रोजगार दे रही है. इस योजना में युवा आवेदन करके 10 लाख तक का लोन लेकर अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं. विभिन्न क्षेत्रों के व्यापार के लिए लोन मिल सकता है. वहीं, इसमें 5 लाख ही 84 किश्तों में वापस करना होगा.

पटना. बिहार सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर दे रही है. सरकार युवाओं रो स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन दे रही है. ताकि युवा अपना रोजगार शुरू कर सकें और उनके हुनर का फायदा प्रदेश को भी मिल सकें. इन योजनाओं के लिए युवा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इस योजना में 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है. जिसमें 5 लाख रुपये सरकार माफ कर देगी, बाकी 5 लाख रुपये भी युवाओं को 84 किश्तों में सरकार को लौटना होगा. इस योजना का मुख्य मकसद युवाओं में रोजगार के बजाय व्यापार में रूचि बढ़ाना और प्रदेश में नए उद्यमी तैयार करना है.
सबसे अधिक फूड उत्पादों के लिए लोन की डिमांड
इस योजना के तहत सत्तू, बेसन, तेल, मखाना, दाल मिल, भूसा हटाने का मिल, अगरबत्ती फैक्ट्री, बॉलपेन बनाने की यूनिट के साथ रेडीमेड गारमेंट, राख से ईंट बनाने की यूनिट समेत कई लघु उद्योग शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, इस साल सबसे अधिक आवेदन फूड उत्पादों से जुड़े यूनिट शुरू करने को लेकर आए हैं.
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इस साल 8 हजार को मिलेगा लोन, लॉटरी सिस्टम का हो सकता इस्तेमाल
जानकारी अनुसार, इस साल 2021-22 के अंतर्गत 8 हजार लोगों को लोन देने की योजनाओं बनाई जा रही है. इसके तहत 800 करोड़ रुपये बांटे जाने हैं. इसके चलते यह भी योजना बनाई जा रही है कि इस बार इंटरव्यू की बजाए लॉटरी सिस्टम से लोन दिया जा सकता है.
पहले से लघु उद्योगों से जुड़े लोगों को आसानी से मिल जाएगा लोन
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो पहले से लघु उद्योग से जुड़े हैं और अपना उद्योग का विस्तार करना चाह रहे हैं. साथ ही आवेदक को उद्योग का कितना अनुभव है इस जानकारी के आधार पर लोन मिलने में आसानी होती है. साथ ही लोन लेने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, केवल मैट्रिक पास लोगों को लोन नहीं मिलेगा.
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ऐसे करें आवेदन
मुख्यमंभी उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर https://udyami.bihar.gov.in/ पर लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा. जिसमें आपको अपनी सभी डिटेल भरनी होगी. इसके बाद मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा, उससे फॉर्म वैरिफाई होगा. जिसके बाद फिर से अपने आधार नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया होगा उसके जरिए लॉगिन करना होगा. इसमें ओपन होने वाले फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल समेत सभी जानकारी भरें और फाइनल सबमिट कर दें. इसके बाद कुछ समय बाद आप अपने लॉगिन में जाकर देख सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ या नहीं और आवेदन की स्थिति अभी क्या है.
योजना के लिए जरूरी ये डॉक्यूमेंट
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र, हाईस्कूल की मार्कशीट, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष, हायर एजूकेशन का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीन संबंधित रसीद/पट्टे से संबंधित दस्तावेज/किरायानामा, कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, करेंट अकाउंट का नेम प्रिंटेड कैंसिल चेक, फोटो, सिग्नेचर की फोटो और बैंक स्टेटमेंट जरूरी हैं.
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