नीतीश सरकार सड़क हादसे में मरने वालों के परिवार को देगी 5 लाख रुपए, गंभीर घायलों को मिलेंगे ढाई लाख
- नीतीश सरकार ने सड़क हादसे में मरने वालों के मुआवजे में बढ़ोतरी कर दी है. बिहार सरकार अब हादसे के शिकार हुए व्यक्ति के परिवार को 5 लाख और गंभीर रूप से घायल होने वाले को ढाई लाख रुपए देगी.

पटना. बिहार में सड़कों पर दुर्घटना की संख्या बढ़ने के बाद नीतीश सरकार ने हादसे में घायल और मरने वालों के परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने का फैसला किया है. अब यदि सड़क हादसे में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिवार को पांच लाख रुपये तथा घायल होने वाले लोगों को ढाई लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी. नीतीश सरकार ने मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी है.
बिहार में मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली के तहत बने सहायता कोष में राज्य सरकार ने हर समय 50 करोड़ की धनराशि रखने का फैसला किया है. नए प्रावधान के अनुसार मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित जिले के एसडीओ को दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी नियुक्त किया है.
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एसडीओ सड़क दुर्घटना के संबंधित थानाध्यक्ष के अलावा संबंधित अस्पताल के प्रभारी और जिला पदाधिकारी से जानकारी प्राप्त करेगा. इसके बाद सभी डीएम से अनुशंसा की जाएगी. डीएम से स्वीकृति मिलने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी मुआवजे की धनराशि का भुगतान करेगा.
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पहले व्यक्ति की मौत और साथ गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा दिया जाता था लेकिन अब इस व्यवस्था को खत्म करते हुए आपदा प्रबंधन की जगह बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. हिट एंड रन के मामलों को प्राथमिकता से देखा जाएगा और इसमें मृतक के आश्रितों को तत्काल मुआवजा राशि मुहैया कराई जाएगी. नियमावली में बदलाव के बाद शादीशुदा नहीं होने पर मुआवजे की धनराशि माता-पिता को दी जाएगी जबकि शादीशुदा होने पर वह राशि पति या पत्नी को मिलेगी.
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