बेनामी और अवैध कब्जे वाली जमीन होगी सरकारी संपत्ति, नीतीश सरकार का विधेयक पास

Uttam Kumar, Last updated: Fri, 3rd Dec 2021, 12:02 PM IST
  • बिहार विधानसभा में बिहार भूमि दाखिल खारिज संसोधन विधेयक – 2021 सर्वसम्मति से पारित हो गया. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने सदन में जानकारी दी की इस कानून तहत राज्य में सभी बेनामी या फर्जी कब्जा वाला जमीन अब सरकार की संपत्ति होगी.
बिहार विधानसभा. (फाइल फोटो)

पटना. गुरुवार को बिहार विधानसभा में बिहार भूमि दाखिल खारिज संसोधन विधेयक – 2021 सर्वसम्मति से पारित हो गया. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि इस कानून के लागू होते ही राज्य में सभी बेनामी या फर्जी कब्जा वाला जमीन सरकार की संपत्ति होगी. राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक बंटवारे के लंबित भूमि दस्तावेज मामले को अपडेट करने के लिए प्रचार - प्रसार किया जाएगा. ताकि, भूमि का अपडेट डिजिटल रिकार्ड तैयार हो सके और राज्य में भूमि को लेकर होने वाले विवादों को समाप्त किया जा सके. 

राजस्व मंत्री ने गुरुवार को बिहार भूमि दाखिल खारिज संसोधन विधेयक – 2021 पर विस्तार से भी जानकारी दिया. राजस्व मंत्री ने पैतृक संपत्तियों के पारिवारिक बंटवारे का विस्तार से जिक्र किया और सभी जनप्रतिनिधियों से भूमि संबंधी रिकार्ड को दुरुस्त करने के लिए पहल करने की अपील की. राजस्व मंत्री ने जानकारी दी की राज्य में जमीन के सर्वे का काम चल रहा है. इसके साथ ही डिजिटल मैप तैयार हो रहा है. अब जो खतियान बटेंगे और उससे जमीन की बिक्री होगी इसके साथ ही उसके मैप का रजिस्ट्रेशन होते चल जाएगा. 

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बिहार भूमि दाखिल खारिज संसोधन विधेयक – 2021 पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक नवल किशोर यादव ने सवाल किया कि अगर कोई संपत्ति किसी के वास्तविक नाम(मूल नाम) की जगह उसी व्यक्ति के अन्य नाम या संक्षिप्त नाम पर रजिस्टर्ड हो तो ऐसे मामले में क्या होगा? इस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि ऐसी सभी संपत्ति राज्य सरकार की होगी. इसके साथ ही विपक्ष की और से डॉ. रामचन्द्र पूर्वे और कांग्रेस के समीर कुमार इस विधेयक की वर्तमान में आवश्यकता की तारीफ की और आंशिक संसोधन के प्रस्ताव भी रखें. हालांकि इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. विधान मंडल से विधेयक के पारित होने के बाद राज्यपाल से इसकी स्वीकृति के लिए अनुशंसा की जाएगी और स्वीकृति मिलते ही यह पूरे राज्य में लागू हो जाएगा.  

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