बिहार पंचायत चुनाव 2021: उम्मीदवारों को नामांकन से पहले देना होगा आपराधिक मुकदमों का विवरण

Smart News Team, Last updated: Thu, 9th Sep 2021, 10:36 PM IST
  • बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने की तैयारियां जोरो-शोर से चल रही है. इस संबन्ध में राज्य चुनाव आयोग ने जरूरी गाइडलाईन जारी कर दिया हैं. आयोग द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजो को पंचायत चुनाव में शामिल हो रहे इच्छुक उम्मीदवारो को नामांकन पत्र के साथ देना अनिवार्य होगा.
बिहार पंचायत चुनाव को लेकर इलेक्शन कमिशन ने गाइडलाइंस जारी की.

पटना. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2021 लड़ने वाले उम्मीदवारो के लिए नामांकन पत्र के साथ, एक शपथ पत्र जो किसी न्यायालय में दर्ज आपराधिक मुकदमे से संबंधित घोषणा पत्र के रूप में देना अनिवार्य कर दिया है. साथ हीं जिन उम्मीदारों को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है उन्हें उससे संबंधित आवश्यक दस्तावेज नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा. इस संबन्ध में आयोग ने गाइडलाइन जारी दिया है.

आयोग ने जारी गाइडलाइन के प्रपत्र क 3 और प्रपत्र ख 3 तहत पंचायत चुनाव में शामिल हो रहे उम्मीदवारो के बारे में जानकारी शपथ पत्र के रूप में मांगा है. साथ हीं अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए अनारक्षित पद और नाम निर्देशन शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारो को जिला, अनुमंडल, ब्लाक और अंचल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना होगा. इसके आलावा कोषागार में जमा किया गए नाम निर्देशन शुल्क का चालान उम्मीदवोरो को नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा.

एक भी दस्तावेज कम होने पर नामांकन पत्र होगा रद्द

ब्लाक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गाइडलाईन में जितने भी दस्तावेज चुनाव में शामिल हो रहे उम्मीदवारो से मांगे गए है उन सभी को देना अनिवार्य है. जिस उम्मीदवार का पूरा दस्तावेज नहीं जमा होगा उसका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा. 

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मतदाता सूची में उम्मीदवार और प्रस्तावक का नाम होना अनिवार्य

आयोग द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुसार चुनाव लड़ने वाले हर एक इच्छुक उम्मीदवार और उनके प्रस्तावकों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए. इससे कम उम्र वाले मतदाताओं का चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे और न हीं इस उम्र के मतदाता किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक बन सकेंगें. और सबसे अहम बात यह है कि चुनाव में शामिल हो रहे इच्छुक उम्मीदवार और उनके प्रस्तावक दोनों का नाम संबंधित पंचायत और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में हर हाल में दर्ज होना चाहिए. ऐसा न होने पर उम्मीदवार का नामांकन पत्र अस्वीकार्य होगा. 

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अधिकारी ने कहा - 24 अक्टूबर को होगा पांचवे चरण का मतदान

नावानगर के बीडीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है. ब्लाक में पांचवे चरण का मतदान 24 अक्टूबर को होना है. आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन किया जाएगा. 

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