बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो ऐसे करें आवेदन
- बिहार पंचायत चुनाव 2021 की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आपको प्रपत्र घ में आवेदन करने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां जमा करना होगा. 1 जनवरी 2021 को 18 साल का उम्र पूरा कर वाले लोग भी अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए प्रपत्र घ में आवेदन दे सकते हैं.

पटना. बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर राज्य चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है. अप्रैल-मई, 2021 के बीच पंचयात चुनाव होना है. माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव इस बार संभावित 9 चरणों में आयोजित होंगे. चुनाव आयोग बुथ स्तर पर मतदाता सूची तैयार कर रहा है. ऐसे में पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं.
राज्य चुनाव आयोग के अनुसार अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो प्रपत्र घ में आवेदन करने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां जमा करने के बाद उसकी प्राप्ति रसीद ले लें. ऐसे व्यक्ति है जो 1 जनवरी 2021 को 18 साल का उम्र पूरा कर रहे हैं वे भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने को लेकर आवेदन प्रप्रत्र घ में दे सकते हैं.
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राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशन पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर किया जाएगा. वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए 19 जनवरी से 21 फरवरी 2021 तक मतदाता आवेदन कर सकते हैं. मतदाता प्रखंड विकास पदाधिकारी के जरिए या राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 फरवरी 2021 के बाद से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने या सुधार के लिए आवेदन स्वीकान नहीं किए जाएंगे. आयोग ने शनिवार को बताया है कि जिन लोगों का नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल है तो उनका नाम पंचायत की मतदाता सूची में भी शामिल जरूर रहेगा.
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