बिहार पंचायत चुनाव लड़ने वालों की मिली राहत, 2 से अधिक बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे इलेक्शन
- बिहार पंचायत चुनाव में उन प्रत्याशियों को काफी राहत मिली है जो इस बात से परेशान थे कि दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. अब साफ हो गया है कि प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में दो से अधिक संतान वाले चुनाव लड़ सकेंगे.
पटना. बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही प्रदेश के सभी प्रत्याशियों के लिए ये चिंता का विषय था कि दो बच्चों वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. हालांकि अब प्रत्याशियों को इस मामले में काफी राहत मिली है क्योंकि अब बिहार पंचायत चुनाव में दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा थी कि दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. अब राज्य निर्वाचन कार्यालय सूत्रों के अनुसार इस खबर को भ्रामक और अफवाह बताया गया है. इसके साथ ही आयोगी की तरफ से बताया गया है कि सरकार या आयोग के स्तर पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिसमें कहा हो कि दो बच्चों से अधिक वाले माता-पिता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. ये सब तभी होगा जब पंचायती राज अधिनियम में संशोधन होगा.
इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग ने ये भी फैसला लिया है कि कोरोना वायरस का टीका नहीं लेने वाले भी वोट देंगे. आयोग ने कहा कि प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है. अगर कोई व्यक्ति अभी टीकाकरण से वंचित रह गया है तो वह भी अपने मतदान के मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा. आयोग के फैसले से साफ हो गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने निजी या दूसरे कारणों से टीकाकरण नहीं कराया है तो वे वोट देने से वंचित नहीं किए जाएंगे.
बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ दिन पहले ही हुआ है. जिसमें 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का ऐलान हुआ है. बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए 24 सितंबर, 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर 2021 को मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. बिहार में जिला परिषद सदस्य : 1161, मुखिया : 8386, सरपंच : 8386, पंचायत समिति सदस्य : 11497, कचहरी पंच : 114667 और वार्ड सदस्य के 114733 पदों पर वोटिंग होनी है.
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