बिहार पंचायत चुनाव: मुखिया समेत कई को रिमाइंडर, 31 मार्च तक दें संपत्ति ब्यौरा
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शामिल मुखिया के साथ साथ सभी पदधारकों को 31 मार्च तक संपत्ति यानी चल-अचल का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा.सभी पदधारकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं.

पटना। बिहार में मुखिया के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शामिल सभी पदधारकों को 31 मार्च तक संपत्ति यानी चल-अचल का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा. ब्यौरा सार्वजनिक करने के लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को रिमाइंडर भी भेजा है. रिमाइंडर भेजने वाले पदधारकों में मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उपप्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष शामिल हैं.
बताते चलें कि पहले भी जिलाधिकारियों को इस तरह के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें पंचायत के सभी पदधारकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे. इस बार फिर पंचायत चुनाव से पहले जिलों को भेजे गए सभी रिमाइंडरों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो इससे संबंधित ज़रूरी कार्रवाई करने का निर्देश भी सभी जिलों के पंचायती राज पदाधिकारियों को दिया गया है.
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बिहार में पंचायत चुनाव के चलते अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि चुनावी क्षेत्र की आरक्षण स्थिति के मुताबिक ही नामांकन किया जाए. नामांकन करने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. लापरवाही होने पर दोषी कर्मी और पदाधिकारी दोनो पर कार्यवाई की जाएगी. इस सबके लिए संबंधित चुनाव क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी को उत्तरदायी समझा जाएगा.
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बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को निर्देश दिया है कि नामांकन शुरू होने के बाद आरक्षण स्थिति के अनुसार ही निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों से नामांकन पत्र लिया जाएगा. ऐसा नही होना चाहिए कि आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में अनारक्षित कोटि के व्यक्ति अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दें या किसी विशेष कोटि के लिए आरक्षित सीट में दूसरी आरक्षित सीट के प्रत्याशी का नामांकन पत्र दाखिल हो जाए.
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