Bihar panchayat election: EVM खरीद में देरी पर होईकोर्ट पहुंचा राज्य चुनाव आयोग
- राज्य सरकार की तरफ से EVM खरीद को हरी झंडी मिलने के बाद बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने भारतीय चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी. EVM खरीद के अनुमती में कथित देरी को लेकर बिहार चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है.
पटना: बिहार पंचायत चुनाव का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. दरअसल बिहार पंचायत चुनाव 2021 EVM के जरिए कराए जाने हैं. राज्य सरकार की तरफ से EVM खरीद को हरी झंडी मिलने के बाद बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने भारतीय चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी. EVM खरीद के अनुमती में कथित देरी को लेकर बिहार चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है.
बिहार राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने कहा है कि राज्य में पहली बार ईवीएम से होने वाले पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीद की मंजूरी मिलने में कथित देरी से पंचायत चुनावों के समय पर कराने में बाधा उत्पन्न हो सकती है. यह चुनाव मार्च से लेकर 15 जून से पहले कई चरणों में पूरा किए जाने की योजना है. उन्होंने कहा कि SEC की ओर से रिट याचिका 11 फरवरी को दायर की गई थी और उम्मीद है कि जल्द ही अदालत द्वारा फैसला लिया जाएगा.
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बिहार में त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों में कुल 2.58 लाख पदों के लिए चुनाव होने वाले हैं. नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पिछले साल से 15000 ईवीएम खरीद के लिए इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) के साथ बात कर रहा है. लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अबतक इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से अपेक्षित मंजूरी नहीं मिली.यह पहली बार है जब बिहार में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने की योजना बनी है. इससे पहले 2016 तक हुए पंचायत चुनाव में मत पत्रों का उपयोग किया गया था.
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स्टेट इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी नेनाम न छापने की शर्त पर बताया कि ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव के संचालन में पारदर्शिता लाने और मतगणना प्रक्रिया और विशेष रूप से मुकदमेबाजी को कम करने के लिए किया जा रहा है. राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में पंचायत चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया है. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने याचिका पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया. इस संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ रिटायर्ड वकील अमित श्रीवास्तव ने भी कहा कि -मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा.
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