Bihar: संपत्ति विवाद में नहीं होगी सर्वसम्मति की जरूरत, बहुमत से हो सकेगा बंटवारा

Smart News Team, Last updated: Thu, 10th Mar 2022, 8:28 AM IST
  • राज्य सरकार पारिवारिक संपत्ति विवाद के निपटारे के लिए नई व्यवस्था पर काम कर रही है. जिसमें परिवार में सर्वसम्मति बनाने की जरुरत भी नहीं होगी.संपत्ति का बटवारा बहुमत के आधार पर हो जाएगा. इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी न्यायमित्र की मौजूदगी में ऐसे संपत्ति विवाद के हल निकाले जाएंगे.
बिहार सरकार.( फाइल फोटो )

पटना. प्रदेश में बढ़ते पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य में अब संपत्ति का बटवारा बहुमत के आधार पर भी हो सकता है. इसमें परिवार में सर्वसम्मति बनाने की जरुरत भी नहीं होगी. राज्य सरकार जल्द ही इस समस्या से निपटने के लिए पंचायत आधारित खानगी व्यवस्था करने जा रही है. जिससे ऐसे मामलों का निस्तारण जल्द हो सके. इसमें भी सरकार ने एक शर्त रखी है. जिसमें पंचों का पंचायत प्रतिनिधियों का होना जरुरी होगा.

सब कुछ कानून के हिसाब से चलने के लिए बंटवारे की व्यवस्था में न्यायमित्र का होना जरुरी होगा. जिससे कोई कानूनी अधिकार से वंचित न रहे. राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी. मंत्री राम सूरत कुमार ने आगे बताया कि इस व्यवस्था को जल्द लागू किया जाएगा. इसके लिए जरूरी कदम उठाय जा रहे हैं. इसके अलावा दाखिल खारिज का आवेदन किस स्थिति में अस्वीकृत करना है, इसकी भी सूची अंचल कार्यालयों को दे दी गई है.

मांझी का नीतीश और सहनी पर तंज, कहा- यूपी में JDU और VIP Others में 3 सीट जीतेंगे

व्यवस्था के बारे में बताते हुए राजस्व व भूमि सुधार मंत्री ने बताया कि अगर तीन भाइयों में कोई बंटवारा नही चाहता है, तो ऐसी स्थिति में बहुमत के आधार पर बटवारा हो जाएगा. उनको नोटिस भी दिया जाएगा. नोटिस मिलने के बाद भी वह नहीं आते हैं तो सभी प्लॉट में से उनका हिस्सा निकाल दिया जाएगा. फिलहाल अभी इसको अंतिम रूप देने में तकनीकी अड़चने सामने आ रही हैं. अड़चनों के दूर होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा. राम सूरत कुमार ने बताया कि अब तक परिमार्जन पोर्टल पर 16 लाख 75 हजार 498 आवेदन मिले हैं. जिनमे से 14 लाख से ज्यादा का निष्पादन दो गया है.

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें