पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा हथियार के लिए लाइसेंस! बिहार सरकार कर रही विचार
- बिहार सरकार ने जनप्रतिनिधियों को शर्त अनुसार लाइसेंस दिए जाने की बात कही जा रही है. पंचायत चुनाव के बाद लगातार हो रही जनप्रतिनिधियों की हत्याओं के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने सरकार से अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने या फिर हथियार के लिए लाइसेंस देने की मांग कर रहे थे.
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पटना. प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद लगातार हो रही जनप्रतिनिधियों की हत्याओं से सभी लोग सख्ते में हैं. इन हत्याओं से प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं. साथी जनप्रतिनिधियों की मौतों से डरे हुए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने सरकार से अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने या फिर हथियार के लिए लाइसेंस देने की अनुमति प्रदान करने की मांग की थी. नीतीश सरकार ने अब जाकर उनकी मांगों को मान लिया है. राज्य सरकार ने मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को शर्त अनुसार लाइसेंस दिए जाने की बात कही जा रही है.
जनप्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस मुहैया कराए जाने के लिए सरकार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखा है. सरकार में पत्र के द्वारा शस्त्र संबंधी नियमों को लेकर चर्चा की गई है. इसके अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र संबंधी पूर्व के नियमों को अधिक्रमित करते हुए शस्त्र नियम 2016 अधिसूचित किया गया है. 15 जुलाई 2016 से या प्रभावी रहा है. अब आयु संबंधी सभी मामले आयुध अधिनियम 2016 के तहत संपादित किए जाते हैं.
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मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार दिए जाने को लेकर गृह विभाग के अवर सचिव ने भी चर्चा की है. वर सचिव ने अपने सभी जिलाधिकारी को लिखे पत्र में इस बात की चर्चा की है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति संबंधी आयुध अधिनियम 2016 का दृढ़ता से पालन किया जाए. पंचायती राज प्रतिनिधियों से लाइसेंस आवेदन को नियमानुसार पूरा किया जाए.
मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के मांगों को मानने के बाद ये देखना होगा कि उन पर होने वाले हमलों में कमी आएगी या नहीं. पंचायत प्रतिनिधि लगातार राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार भी लगाते रहे हैं. ये भी देखना होगा कि सरकार शस्त्र नियमें के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों की किस हद तक सहायता कर पाएगी.
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