पटना HC के आदेश पर नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, कोर्ट ने सरकार को किया तलब
- बिहार की राजधानी पटना में 6 सितंबर से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट नगर निगम कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने के आदेश दिए हैं. साथ सफाई कर्मचारियों की मांग मांगों को लेकर सरकार से आठ सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं.
पटना. बिहार की राजधानी पटना में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहरभर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है. लेकिन अब पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर के लोगों को कूड़े से जल्द निजाद मिल सकती है. पटना हाईकोर्ट ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने के निर्देश दिए है. हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को तत्काल हड़ताल समाप्त करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बिहार की नीतीश कुमार सरकार को तलब किया है. हाईकोर्ट ने सरकार से नगर निगम सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर आठ सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं.
पटना में नगर निगम सफाई कर्मचारी 6 सितंबर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं. सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राजधानी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है. जिस वजह से लोगों को कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पटना में गन्दगी के कारण लोगों में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है. हालांकि गंदगी से जल्द ही राजधानी के लोगों को निजात मिलने वाली है. पटना हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को जल्द ही हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि सफाई कर्मचारी हड़ताल को जल्द खत्म कर अपने काम पर लौटे.
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इन मांगों पर अड़े कर्मचारी
सफाई कर्मचारी 29 जुलाई 2019 के पहले तैनात दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को आउटसोर्स से बाहर रखने, दैनिक कर्मियों को नियमित करने व सफाई कर्मियों का मानदेय 18 से 21 हजार रुपये करने, ग्रुप डी के पदों को पुनर्जीवित करने व उन पर नियुक्ति करने औऱ नगर निकायों के स्तर पर अनुकंपा पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग पर अड़े हुए हैं.
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