बिहार लोक सेवा आयोग के परिणाम को पटना हाईकोर्ट में चुनौती

पटना. पटना हाईकोर्ट में सिविल इंजीनियर (Civil Engineering) के पदों पर भर्ती व 65वीं बीपीएससी (Bihar Public Service Commission) के रिजल्ट को चुनौती दी गई है. अभी हाल ही में सिविल इंजीनियरों की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 2/17 का का रिजल्ट घोषित किया गया था. जिसके बाद अपूर्वा कुमारी की ओर से अर्जी दायर की गई है.
बीते दिनों बीपीएससी(Bihar Public Service Commission) ने 963 सिविल इंजीनियरों की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 2/17 का रिजल्ट घोषित किया था. जिसके परिणाम पर रोक लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है. वहीं, 65वीं बीपीएससी के रिजल्ट को भी चुनौती दी गई है.
बीपीएससी रिजल्ट को निरस्त करने की मांग:
कई अलग-अलग मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है. प्रशांत यादव की ओर से हाईकोर्ट में बीपीएससी के प्रकाशित रिजल्ट को निरस्त करने के लिए अर्जी दाखिल की गई है. आवेदक के नाम में संशोधन को लेकर अर्जी दायर की गई है, जबकि 67वीं बीपीएससी में उम्र में छूट देने को लेकर भी एक अर्जी दायर की गई हैं. अर्जी दायर करने वालों में जयदीप कुमार व अन्य लोग शामिल हैं.
अभी हाल में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 65वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हुआ था, आयोग ने फाइनल परिणाम की घोषणा कर दी थी लेकिन परिणाम को निरस्त करने की अर्जी उनकी समस्या बढ़ा सकती हैं. बता दें बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा में इस बार भी इंजीनियरिंग सेवा के छात्रों का जलवा रहा था. अगर हम टॉप-10 की लिस्ट को देखें तो इसमें 7 लड़के इंजीनियर सेवा के थे. बिहार के रोहतास जिला के गौरव सिंह ने पहला स्थान हासिल किया था.
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