बिहार: हर घर नल जल योजना में अब वॉटर मीटर नहीं लगेंगे, पेयजल शुल्क लेगी सरकार
- बिहार में अब सभी शहरी निकायों में हर घर जल नल योजना के तहत वॉटर मीटर नहीं लगाए जाएंगे. बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के आधार पर ही लोगों को अब पैसा देना होगा. प्रॉपर्टी टैक्स में भी चार श्रेणी बांटे गए हैं.

पटना: बिहार में अब सभी शहरी निकायों में हर घर जल नल योजना के तहत वॉटर मीटर नहीं लगाए जाएंगे. बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के आधार पर ही लोगों को अब पैसा देना होगा. प्रॉपर्टी टैक्स में भी चार श्रेणी बांटे गए हैं. जिनमें सामान्य घरों के लिए पेयजल शुल्क सबसे कम रखा जाएगा और इन घरों में वाटर मीटर नहीं लगाए जाएंगे.
जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स के आधार पर 40 रुपये से 150 रुपये प्रति माह प्रति घर पेयजल शुल्क वसूला जाएगा. वहीं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, सिनेमा हॉल, सर्विस सेंटर, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत सभी सरकारी और निजी संस्थानों में वाटर मीटर लगेंगे. इसके अलावा छोटी-बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनियों में भी वॉटर मीटर लगाए जाएंगे, और इस मीटर के हिसाब से ही पानी का बिल लिया जाएगा.
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हालांकि, अब सरकारी या निजी संस्थानों में वॉटर मीटर लगाने से पहले संस्थानों को एक बार में एकमुश्त राशि अदा करनी होगी. यह राशि ₹2400 से ₹12000 तक की होगी. इसके अलावा उनसे हर महीने वॉटर मीटर के हिसाब से पानी का शुल्क लिया जाएगा.
गौरतलब है कि हर घर नल जल योजना के तहत अब तक घरों में भी वॉटर मीटर लगाए जाते थे. पर, अब घरों में वॉटर मीटर नहीं लगाए जाएंगे. जबकि छोटे बड़े सरकारी और निजी संस्थानों में वॉटर मीटर लगाए जाएंगे. वॉटर मीटर लगवाने के वक्त संस्थानों को एकमुश्त राशि अदा करनी होगी. जबकि घरों को हर महीने पेयजल शुल्क देना. आवासीय यानी सामान्य घरों के लिए पेयजल शुल्क सबसे कम है.
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