Budget 2022-23: नौकरीपेशा को राहत नहीं, इनकम टैक्स स्लैब रेट में कोई बदलाव नहीं
- केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज चौथा बजट 2022- 23 पेश किया. बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया. इसके अलावा सरकार ने 80C, 80D और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी किसी तरह के कोई बदलाव का ऐलान नहीं किया है.

पटना. कोरोना वायरस की तीसरी लहर और विधानसभा चुनावों के बीच आज यानी 1 फरवरी मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022 पेश हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के तहत केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज चौथा बजट 2022- 23पेश किया. बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया. इसके अलावा सरकार ने 80C, 80D और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी किसी तरह के कोई बदलाव का ऐलान नहीं किया है. जबति किसानों, स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है. बजट से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार नौकरीपेशा को राहत दे सकती है.
साल 2014 में मोदी सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब को दो लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था. इसी साल 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था.
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बजट में बदले गए टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है. 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. साथ ही इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपये की कर छूट मिलती है. 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर भी 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. Section 87A के तहत 12,500 रुपये की कर छूट मिलती है. इस तरह इस टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपये तक की आय तक 87A के तहत कर छूट मिलने से कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती.
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