पटना वाले ध्यान दें, ITR फाइल करने की बढ़ी तारीख, टैक्स पेयर्स को मिली बड़ी राहत
- कोरोना संक्रमण को लेकर आयकर विभाग ने आयकरदाताओं (इनकम टैक्स पेयर) को टैक्स संबंधी अलग-अलग सेवाओं के लिए फिर से समय अवधि की राहत दी है।

अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और कोरोना काल की वजह से परेशान हैं तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं। कोरोना संक्रमण को लेकर आयकर विभाग ने आयकरदाताओं (इनकम टैक्स पेयर) को टैक्स संबंधी अलग-अलग सेवाओं के लिए फिर से समय अवधि की राहत दी है। अब आप 31 मार्च 2021 तक अपना असेसमेंट कर सकते हैं। हालांकि, पहले यह छूट 30 जून तक थी। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, विभाग किसी आयकरदाता का असेसमेंट अब 31 मार्च, 2021 तक कर सकता है। पहले यह सुविधा 30 सितंबर तक थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 दिसंबर तक दिया दिया गया था। पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 का असेसमेंट ऑर्डर पास करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 तक था अब यह आदेश 31 मार्च 2021 तक पारित कर सकते हैं।
वित्तीय वर्ष 2019-20 की टीडीएस कटौती की तिथि 30 से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। कैपिटल गेन पर टीडीएस कटौती 30 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। बेनामी सपंत्ति और डायरेक्ट टैक्स का नोटिस जारी करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 तक कर दी गई है। पहले यह 31 दिसंबर थी। किसी भी संपति का अटैचमेंट ऑर्डर भी 31 मार्च 2021 तक पारित कर सकते हैं। किसी आयकरदता को पैनल्टी नोटिस भी 31 मार्च तक जारी कर सकते हैं।
अगर किसी आयकरदाता का सेल्फ अससेस्मेंट टैक्स एक लाख रुपये तक बकाया है वह 30 नवंबर तक जमा कर सकता है। वितीय वर्ष 2018-19 का ओरिजिनल और रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न्स 31 जुलाई 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। वितीय वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स 30 नवंबर 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। विवाद से विश्वास योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तक है।
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