नीतीश सरकार का ऐलान, बकाया रोड टैक्स एक साथ जमा करने वालों का जुर्माना माफ

Smart News Team, Last updated: Sat, 7th Aug 2021, 4:34 PM IST
  • बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण रोड टैक्स नहीं जमा करने वाले वाहन मलिकों के लिए एक फैसला किया. जिसके अनुसार एकमुश्त रोड टैक्स या हरित कर जमा करने वाले वाहन मालिकों के जुर्माना नहीं लगेगा.
नीतीश सरकार का ऐलान, बकाया रोड टैक्स एक साथ जमा करने वालों का जुर्माना माफ

पटना. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसमी सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने 19 प्रस्तावों पर निर्णय लिया. जिसमें लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण रोड टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों को लेकर भी एक फैसला लिया गया. जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अभी तक रोड टैक्स नहीं जमा कर पाए वाहन मालिक अगर एक साथ रोड टैक्स या हरित कर जमा करते है तो उन्हें कर नहीं देने का जुर्माना नहीं देना होगा. बिहार सरकार ने एकमुश्त रोड कर देने पर अर्थदंड नहीं देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 

इसके साथ ही मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिहार सरकार ने एक अन्य फैसले पर निर्णय लिया. जिसमें सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा को बढ़ा दिया है. जो पहले अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है. वहीं इस बैठक में पथ निर्माण विभाग के तहत गंगा नदी के किनारे जे पी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए 2000 करोड़ रुपए ऋण हुडको के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. 

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साथ ही इस बैठक में उद्योग विभाग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सीपेट, हजीपुर का व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, भागलपुर को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के परिसर में करने की मंजूरी दी गई है. जिसके लिए अनुमानित लागत 4010.77 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान देने के प्रस्ताव की मंजूरी भी बिहार सरकार ने दिया है.

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