NGT के निर्देश पर दिवाली में पटना और मुजफ्फरपुर समेत बिहार के चार शहरों में पटाखे बैन

ABHINAV AZAD, Last updated: Sat, 23rd Oct 2021, 11:50 AM IST
  • नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर में पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है. जबकि राज्य के अन्य शहरों में ग्रीन पटाखे ही छोड़े जाएंगे.
(प्रतीकात्मक फोटो)

पटना: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राज्य के चार शहरों में किसी प्रकार के पटाखे छोड़ने पर रोक लगा दी है. दरअसल, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर लगाई है. जबकि एनजीटी ने राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर को बिहार का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया है. इस वजह से पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर में पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह रोक होगी. इन शहरों में ग्रीन पटाखे भी नहीं छोड़े जाएंगे. वहीं, राज्य के अन्य शहरों में ग्रीन पटाखे ही छोड़े जाएंगे.

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के वरिष्ठ विज्ञानी एवं वायु प्रदूषण विशेषज्ञ अरुण कुमार के मुताबिक, पिछले वर्ष दिवाली के समय एयर पॉल्यूशन की स्थिति बद से बदतर हो गई थी. उसी के मद्देनजर इस साल राज्य के चार शहरों में पटाखों की बिक्री एवं छोडऩे पर रोक लगाई गई है. उन्होंने आगे बताया कि इन जिलों में पटाखे बिक्री का लाइसेंस भी नहीं जारी किया जाएगा. जानकार बताते हैं कि पटाखे छोड़ने से वातावरण में पीएम 10, पीएम 2.5, एसओटू, एनओटू के अलावा हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है. इससे सांस की समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं.

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बताते चलें कि इस बाबत प्रदूषण बोर्ड ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेज दिया है. इस पत्र में कहा गया है कि 10 बजे दिवाली रात के बाद आतिशबाजी करने पर कार्रवाई होगी. हालांकि छठ महापर्व पर 6 से आठ बजे सुबह तक आतिशबाजी कर सकेंगे. जबकि इसके अलावा क्रिसमस व नववर्ष पर 11.55 से 12.30 बजे रात तक ग्रीन पटाखे छोड़ सकेंगे.

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