बिहार में लागू हुई कोरोना लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेगा और बंद रहेगा

Smart News Team, Last updated: Sun, 16th May 2021, 1:05 PM IST
  • बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के साथ ही नई कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक राज्य में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकि सभी सेवाएं बंद रहेगी.
बिहार में कोरोना लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस लागू कर दिया गया

पटना. बिहार सरकार ने कोरोना लॉकडाउन से हुए फायदे को देखते हुए इसे 25 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. वही इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है. जिसके तहत राज्य में केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सभी सेवाएं बन्द रहेगी. वही दुकानों में केवल दूध, सब्जी, दवा और किराना की दुकानें ही खुलेंगी. 

वही दैनिक उपयोग की दुकानें शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तो ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी. वही बाकी वाणिज्य और अन्य प्रतिष्ठान से लेकर रेस्टोरेंट में खाने पीने पर पाबंदी रहेगी. रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी किया जा सकेगा. वही शादी विवाह में अब केवल 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे. साथ ही विवाह समारोहों में बैंड बाजा को प्रतिबंधित कर दिया गया है. 

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नई गाइडलाइंस में इनपर छूट

इस नए कोरोना गाइडलाइंस में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सेवाएं चलती रहेगी. ठेले पर फल सब्जी रखकर घूम घूम कर बेचा जा सकेगा. बैंक, बीमा, एटीएम, गैर बैंकिंग कंपनियां खुलेगी. सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे. औद्योगिक सम्बंधित प्रतिष्ठानों में कार्य होता रहेगा. ई-कॉमर्स कार्य होते रहेंगे. कृषि से जुड़े कार्य पर कोई रोक नहीं होगी. साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होता रहेगा. 

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ये रहेंगे बन्द

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कार्यालय बन्द रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों, पार्को, मार्गो पर अनावश्यक आवागमन बन्द रहेगा. आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सभी वाहनों के परिचालन पर पाबंदी रहेगी. सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे. साथ ही लोगों के लिए धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे. वही सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम आदि सभी पर पाबंदियां पहले की ही तरह लागू रहेगी.

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