पटना के DM और SSP पर अदालत ने लगाया 5-5 हजार रुपए का जुर्माना, जानें क्या है मामला

Smart News Team, Last updated: Sun, 14th Mar 2021, 7:31 AM IST
  • कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी के ऊपर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को इसपर एक महीने में कार्रवाई कर रिपोर्ट भी भेजने के लिए सख्त निर्देश दिया है.
पटना के DM और SSP पर अदालत ने लगाया 5-5 हजार रुपए का जुर्माना, जानें क्या है मामला

पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. ये जुर्माना किसी और ने नहीं बल्कि अदालत ने लगाया है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के यूपी ये जुर्माना एक 21 साल पुराने एक हत्या की कोशिश केस को लेकर लगया है. जिसमे अभी तक एक गवाह तक पेश नहीं किया जा सका है. इतना ही नहीं दोनों अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन दोनों अधिकारी अदालत नहीं गए. 

वही उस केस की सुनवाई के लिए तीन तारीख दी गई थी जिसमे दोनों अधिकारियों को गवाह पेश करना था, लेकिन अदालत में न तो गवाह पेश किया गया और न ही अधिकारी कोर्ट पहुँचे. जिसे देखते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को सख्त निर्देश दिया है कि डीएम और एसएसपी के वेतन से ये जुर्माना काट मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया जाय. इस कार्रवाई को 30 दिने के अंदर करते हुए इसकी रिपोर्ट अदालत को भेजने के लिए भी निर्देश दिया है. 

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आपको बता दे कि जिस केश के मामले में डीएम और एसएसपी को कोर्ट में पेश नहीं होने पर जुर्माना लगाया है वो साल 2000 का है. जिसमे मनीष कुमार झा ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उनके भाई और उनके पड़ोसी ने मिलकर एक शख्स को कुछ लोगों से पीटने बचाया था. जिसके बाद शख्स की पिटाई करने वाले तो उस दौरान भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद कुछ और लोगों के साथ वापस आकर दोनों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था. इस केस में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्टशीट तो पेश कर दी, लेकिन दो दशक बीतने के बाद भी अभी तक ट्रायल नहीं कराया जा सका है.

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