बिहार: कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को दी फांसी, केवल 15 दिन में सुनाई सजा
- बिहार के अररिया में छह साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास के साथ 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

पटना. बिहार के अररिया में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गुरुवार को अदालत ने फांसी की सजा दे दिया है. रेप आरोपी मोहम्मद मेजर को एडीजे-6 सह पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने दोषी पाते हुए सजा के साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने बलात्कार के साथ ही एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में आजीवन सश्रम कारावास सजा सुनाई है. इसके साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत बच्ची के परिवार को डीएलएसए सचिव को विक्टिम फंड से दस लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है.
अदालत ने आरोप पत्र दायर करने के बाद केवल 15 दिन में आरोपी को सजा सुनाकर मिसाल भी कायम किया है. बच्ची के साथ घटना एक दिसंबर को हुई थी. जिसके बाद 12 जनवरी को इसकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी. कोर्ट ने इस मामले को 20 जनवरी को संज्ञान में लिया. 22 जनवरी को आरोप गठित किया गया और 25 जनवरी को दोषी करार दे दिया गया. जिसके बाद 27 जनवरी को सुनवाई के दौरान आरोपी को सजा सुना दी.
RRB NTPC: जीतन राम मांझी ने खान सर पर FIR को बताया गलत, बोले- भड़क सकता है आंदोलन
जानकारी के अनुसार रेप का आरोपी मोहम्मद मेजर अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम का निवासी है. स्पेशल पीपी पाक्सो डॉ श्याम लाल यादव ने बताया कि आरोपी ने छह साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने गवाहों को सुनने और सबूतों को देखते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है.
अन्य खबरें
IAS/IPS देने वाला बिहार आज ATM साइबर फर्जीवाड़े में नंबर वन: पटना HC
RRB NTPC , Group D Exam विवाद: जानें कौन हैं पटना वाले खान सर, जिन पर हुआ केस दर्ज
RRB-NTPC: पटना पुलिस की देर रात छापेमारी, पटेल छात्रावास सहित कई छात्रों पर FIR दर्ज
RRB-NTPC: पटना पुलिस की हॉस्टलों में रेड, खान सर समेत कई कोचिंग संचालकों पर FIR