कोरोना अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी, पटना वाले जान लें क्या खुलेंगे-क्या रहेंगे बंद

Smart News Team, Last updated: Tue, 30th Jun 2020, 9:44 AM IST
  • केंद्रीय गृह मंत्रलाय ने सोमवार की देर शाम को अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी की। कोरोना अनलॉक-2 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे देश में जारी रहेगा।
प्रतीकात्मक तस्वीर

कोरोना वायरस के कहर के बीच सरकार कोरोना अनलॉक के अलग-अलग फेज के जरिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रलाय ने सोमवार की देर शाम को अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी की। कोरोना अनलॉक-2 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे देश में जारी रहेगा। यानी 1 जुलाई से यह गाइडलाइन प्रभावी होगा और अनलॉक-1 से अनलॉक-2 में ज्यादा गतिविधियों की छूट रहेगी।

अनलॉक-2 में भी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल और प्रार्थना स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा, होटल, रेस्टोरेंट आदि भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सरकार द्वारा संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवा की ही अनुमति होगी। अगर आप बिहार की राजधानी पटना में हैं तो आपको ये गाइडलाइन जानने की जरूरत है।

1. घरेलू उड़ानों और पैसेंजर ट्रेनों को समय-समय पर स्थिति का आकलन करने के बाद अधिक विस्तार किया जाएगा।

2. कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।

3. पटना में किसी दुकान पर एक बार में एक 5 से अधिक लोग हो सकते हैं। मगर उन सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

4. पटना के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

5. अगले आदेश तक अन्य सभी राज्यों की तरह पटना के भी सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम और सभा स्थल आदि भी बंद रहेंगे।

6. पटना में जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं, वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा।

7. राज्य से बाहर या भीतर किसी भी व्यक्ति या सामान की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। कहीं आने-जाने के लिए किसी पास या अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी।

8. आरोग्य सेतू ऐप पहले की तरह ही अनिवार्य रहेगा।

9. कोरोना अनलॉक-2 में रात दस बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 

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