पशुपति पारस के खिलाफ दिल्ली HC में चिराग पासवान की याचिका खारिज
पटना. लोजपा अध्यक्ष और जुमई के सांसद चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बनाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली थी. चिराग ने अपनी इस अर्जी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को सदन में लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के नेता के रूप में मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी गई थी.
इस अर्जी की सुनवाई जस्टिस रेखा पल्ली की और इस याचिका को खारिज करते हुए कहा- मुझे याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती है. वहीं अदालत चिराग पासवान पर जुर्माना लगाने की इच्छुक थी, लेकिन चिराग के वकील द्वारा अनुरोध किए जाने के कोर्ट ने ऐसा नहीं किया. दिवंगत लोजपा अध्यक्ष रहे रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा के एक धड़े के नेता चिराग की यह याचिका चाचा पारस को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाने के खिलाफ थी.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 14 जून को पारस को लोकसभा में जन लोकशक्ति पार्टी के नेता के रूप में मान्यता दी थी. बता दें कि पारस को हाल ही में 7 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में पद की शपथ दिलाई गई थी.
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मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले चिराग पासवान ने कहा था कि अगर पारस को निर्दलीय सांसद के तौर पर कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर मोदी सरकार उन्हें लोजपा कोटे पर मंत्री बनाती है तो वह इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे. पारस ने अपने करियर का बड़ा हिस्सा अपने दिवंगत भाई रामविलास पासवान के साथ राजनीति करते हुए बिताया है.
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