जमानत की मांग के साथ बोला शख्स- मेरे खिलाफ हैं 5 केस, पुलिस बोली- नहीं किए कोई क्राइम

Shubham Bajpai, Last updated: Wed, 8th Dec 2021, 6:23 AM IST
  • पटना पुलिस को एक आरोपी के आपराधिक इतिहास की बात नकारना महंगा पड़ गया है. कोर्ट ने पुलिस की इस लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए शहर के तीन थानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक हफ्ते में जांच करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए.
आरोपी के आपराधिक इतिहास को नकारना पुलिस को बड़ा भारी, कोर्ट ने दिया ये आदेश

पटना. राजधानी में एक आरोपी ने आपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. जिसमें उसने जिक्र किया कि उसके खिलाफ शहर के कई थानों पर मामले दर्ज हैं. जिस पर जब कोर्ट ने पुलिस से इस संबंध में जानकारी मांगी तो पुलिस के जवाब से हैरान होकर कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ आदेश जारी कर दिया. पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं. कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति एसएसपी को भेजकर पूरे मामले की जांच एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए.

कोर्ट ने पुलिस से पूछा क्यों न की जाए कार्रवाई

कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही के चलते अधिकारियों, थानेदारों व अनुसंधानकर्ता के खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए. इनके खिलाफ धारा 175 व 187 एफआईआर क्यों न दर्ज की जाए. कोर्ट ने कहा कि जब आरोपी आपराधिक इतिहास की बात कह रहा है तो पुलिस की लापरवाही और ये रुख बेहद खराब है.

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इन थानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

कोर्ट ने शहर के हवाईअड्डा, फुलवारीशरीफ, पीरबहोर थाने के अनुसंधानकर्ता और थानेदारों के खिलाफ आदेश जारी किया है. वहीं, जक्कनपुर थाने के एक आपराधिक मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

केस डायरी न आने की वजह से सुनवाई में हो रही दिक्कत

कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में केस डायरी समय से न आने पर बाधित हो रही है. कोर्ट ने इश मामले में पीरबहोर थाने के एक आपराधिक मामले में अनुसंधानकर्ता अमित, फुलवारी थाने के एक मामले के अनुसंधानकर्ता रोशन सिंह से कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में जमानत अर्जी के लिए के डायरी व इंज्यूपी मांगी थी. जिस पर दोनों अनुसंधानकर्ता ने आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं दी. वहीं, हवाईअड्डा थाने के अनुसंधानकर्ता सुनील सिंह ने भी समय से केस डायरी व इंज्यूरी रिपोर्ट पेश नहीं की. इन तीनों थाने पर लापरवाही के चलते कोर्ट ने एसएसपी को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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बता दें कि कोर्ट में एक आरोपी ने कहा कि उसके खिलाफ 5 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. इस मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने संबंधित थाने से केस डायरी व इंज्यूरी रिपोर्ट मांगी थी. इस मामले में अनुसंधानकर्ता ने रिपोर्ट पेश कर कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. इस पर कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता को 3 तीन के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश देने के साथ एसएसपी को इन थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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