पटना दीघा सड़क- फ्लाईओवर का 15 जनवरी को उद्घाटन, बिहार सरकार ने HC को दी जानकारी
- मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा० रवि रंजन ने पटना दीघा रेल लाइन पर रेल चलाये जाने से रेलवे को भारी नुकसान उठाने तथा पीक आवर में बेली रोड को बंद किये जाने से लोगो को होने वाली परेशानियों को लेकर इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को लोकहित याचिका मान कार्रवाई शुरू की.
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पटना: दीघा सड़क व फ्लाईओवर का उद्घाटन 15 जनवरी को होगा. इस बात की जानकारी राज्य सरकार की ओर से पटना हाई कोर्ट को दी गई. कोर्ट को बताया गया कि इस सड़क का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की. गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति तथा मौजूदा समय में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा० रवि रंजन ने पटना दीघा रेल लाइन पर रेल चलाये जाने से रेलवे को भारी नुकसान उठाने तथा पीक आवर में बेली रोड को बंद किये जाने से लोगो को होने वाली परेशानियों को लेकर इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को लोकहित याचिका मान कार्रवाई शुरू की.
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कोर्ट ने आर ब्लॉक से दीघा तक रेल लाइन को हटा कर सड़क का निर्माण किये जाने की बात कही. साथ ही इस रेल लाइन को हटाने तथा रेलवे की जमीन को राज्य सरकार को देने में भी अहम रोल अदा की. कोर्ट ने यातायात सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार को फ्लाईओवर और सड़क के निर्माण का निर्देश दिया.
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2017 से चल रहे इस मामले में काफी लंबे जद्दोजहद बाद कई बार तो ऐसा लगा कि कोर्ट का प्रयास विफल हो जायेगी. कभी जमीन के मूल्यांकन तो कभी जमीन के कीमत को लेकर रेलवे और राज्य सरकार में ठनी थी. कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया. फिर रेल लाइन के किनारे रेलवे के जमीन में बने मंदिर तथा मजार को लेकर विवाद शुरू हुआ. सरकार ने उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया.
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फिर रेल लाइन के किनारे जमीन मालिकों से विवाद हुआ. कोर्ट ने सारे विवाद को एक झटके में समाप्त कर दिया. तब जा कर इस सड़क का निर्माण पूरा हो सका. मामले पर अगली सुनवाई 15 जनवरी के बाद होगी.
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