बिहार के इन 27 पूर्व प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक, चुनाव आयोग ने बताया वजह

Smart News Team, Last updated: Sun, 4th Oct 2020, 10:14 AM IST
  • बिहार विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने 27 पूर्व प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर तीन साल तक के लिए रोक लगा दी है. चुनाव खर्चे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण इन पर कार्रवाई की गई है.
बिहार के इन 27 पूर्व प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक, चुनाव आयोग ने बताया वजह.

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है. इस बार के विधानसभा चुनाव में 27 नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. चुनाव आयोग ने बिहार के 27 पूर्व प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर तीन साल तक के लिए रोक लगा दी है. चुनाव आयोग की तरफ से इन प्रत्याशियों पर चुनाव के बाद चुनाव खर्चे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण इन पर कार्रवाई की गई है. 

चुनाव आयोग ने कहा कि इन पूर्व प्रत्याशियों ने चुनाव खर्चो का ब्यौरा नहीं देने का कारण भी नहीं बताया है. चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा (क) के तहत इन पूर्व प्रत्याशियों पर कार्ऱवाई किया है. कानून के मुताबिक, चुनाव के रिजल्ट आने के 30 दिन अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने या ब्यौरा नहीं देने का कारण नहीं बताने पर चुनाव आयोग प्रत्याशी के अगले तीन वर्षो तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है. 

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चुनाव आयोग ने 27 प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाया है-

अलीनगर के अनंत कुमार, केवटी के विजय कुमार, अशोक कुमार झा, खगड़िया की बबिता देवी ,कुशेश्वर स्थान (सु) के तुरंती सदा, बेनीपुर के तारांकात झा व जितेंद्र पासवान, हायाघाट के मो. अरशद और रामसखा पासवान, पातेपुर के लखींद्र पासवान, परबत्ता के सतीश प्रसाद सिंह, गायघाट के रघुनंदन प्रसाद सिंह और रानी सिंह, हथुआ के संजय कुमार मौर्या और फारूख खान, कुम्हरार के सुबोध कुमार, कुटुंबा के रंजीत कुमार, औरंगाबाद के संजीत कुमार चौरसिया और यशंवत लाल सत्यार्थी, कुढ़नी के सुरजीत सुमन उर्फ सुरजीत कुमार और अशरफ सानी, अभय कुमार, पूजा कुमारी, कुमार विजय, भोरे (सु) की जानकी देवी और शरमा देवी और बेलदौर बिंदू. 

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