बिहार: पंचायत चुनाव में ये लोग नहीं लड़ पायेंगे इलेक्शन, चुनाव आयोग ने किया फैसला
- राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में दोषियों व्यकित पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते.

पटना: भ्रष्टाचार और अन्य 11 मामलों से जुड़े व्यक्तियों को राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. आयोग ने पंचायत राज्य अधिनियम 2006 के तहत भ्रष्टाचार के दोषियों को पंचायत में अन्य पद हासिल करने के लिए अयोग्य घोषित किया है. आयोग ने ये भी कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है.
चुनाव आयोग ने अनुसार, यदि कोई व्यकित भारत का नागरिक नहीं हो, चुनाव संबंधी किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो, 21 साल से कम का हो, दिमागी तौर पर ठीक न हो जैसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई हुई है. साथ ही ऐसे लोगों को भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है जो केंद्र और राज्य सरकार के नौकरी करते हो. इसके अलावा ऐसे लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जिनको लोक सेवा चयन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो.
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पंचायत चुनाव के लिए तय मापदंड
आयोग ने साफ कहा है, कि भारत के अंदर और बाहर किसी न्यायालय द्वारा राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अन्य अपराध के लिए 6 महीने से अधिक का कार्यवास दंड पा चुका हो या किसी कानून के तहत किसी स्थानीय प्राधिकार के सदस्य होने का पात्र न रह गया हो, पंचायत के तहत वैदिक पद या लाभ का पद धारण करता हो, वह व्यक्ति पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी होने का अयोग्य होगा. आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव के लिए चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है.
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