EPFO: PF खाते से ऑनलाइन निकाल सकते हैं पूरा पैसा, जानें सबसे आसान तरीका

Smart News Team, Last updated: Mon, 19th Jul 2021, 1:22 PM IST
  • कर्मचारी के रिटायर होने के बाद अपने ईपीएफ खाते में जमा की गई पूरी राशि को निकाल सकते हैं. इस पैसे को कैसे निकालने की जानते है इसकी पूरी प्रक्रिया.
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कर्मचारी भविष्य निधि संस्था कर्मचारी के भविष्य के लिए सेविंग करता है, नौकरी के दौरान आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा और कंपनी की तरफ से भी कर्मचारी के पीएफ फंड में जमा करती है, जो आगे जाकर आपके काम आता है. कई लोग रिटायरमेंट के बाद इस पैसे को निकालते हैं तो कई लोग किसी अपातकाल की स्थिति में निकालते हैं. कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी बदलने की स्थिति में यह राशि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर की जा सकती है. इस खाते में जमा पैसो पर 8.5 फीसदी ब्याज दिया जाता है.

कर्मचारी के रिटायर होने के बाद अपने ईपीएफ खाते में जमा की गई पूरी राशि को निकाल सकते हैं. कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद समय से पहले विदड्रॉ की जा सकती है. लेकिन अगर आप मैच्योरिटी के बाद निकाल कर रहे हैं तो पीएफ राशि निकालने की प्रक्रिया क्या है. इस पैसे को कैसे निकाल सकते हैं जानते है इसकी पूरी प्रक्रिया.

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EPF से कैसे निकालें पैसे

सबसे पहले EPFO के पोर्टल पर जाएं, और UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें.

ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें.

ड्रॉप डाउन मेनू से, क्लैम सेलेक्ट करें (फॉर्म 31, 19 और 10सी)

लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें, उसके बाद वेरिफाई करें पर क्लिक करें.

जिसके बाद नौकरी छोड़ने का कारण भरें.

ड्रॉप डाउन मेनू से केवल पीएफ विदड्रॉ (फॉर्म 19)

चुनें कि मैं आवेदन करना चाहता हूं.

पूरा पता भरें और मूल चेक/पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें.

डिस्क्लेमर पर टिक करें और आधार OTP प्राप्त करें पर क्लिक करें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी भरें और एप्लिकेशन जमा करें.

फॉर्म 19 जमा करने के बाद, फॉर्म 10 सी जमा करने के लिए इसी तरह के स्टेप्स को फॉलो करें.

इसके बाद अमाउंट UAN से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी

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