बिहार में बिल्डिंग बनाने वाले हो जाएं सावधान, भवन निर्माण से पहले लें इनसे परमिशन, नहीं तो…
- बिहार में बनने वाली 15 मीटर या इससे ऊंचे सभही भवनों, इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है. जो इन मानकों का उलंघन करके बिल्डिंग या इमारत का निर्माण करते है उनपर 6 महीने की सजा या 50 हजार जुर्माना लगाया जा सकता है.

पटना. बिहार में बिल्डिंग, भवन, बहुमंजिली इमारतें बनाने वाले सावधान हो जाएं, क्योकि राज्य में 15 मीटर ऊंची या 500 वर्ग मीटर भूतल वाले भवनों के निर्माण के लिए नए नियम लागू कर दिया गया है. जिसके अनुसार ऐसे भवन के निर्माण के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC को अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही 9 मीटर से ऊपर वाली शैक्षणिक और अन्य संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया है. यदि बिना अनुमति लिए भवन का निर्माण किया जाता है तो मानकों का उलंघन करने वालों पर 6 महीने की सजा या 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है.
इसके बारे में जानकारी देते हुए फायर सर्विस एवं होमगार्ड की डीजी शोभा ओहतकर ने बताया कि NOC के प्रमाण पत्र के लिए लोगों को भवन का नक्शा राज्य अग्निशमन पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा. साथ ही फ्लोर एरिया के हिसाब से प्रति वर्ग मीटर शुल्क भी बैंक ड्राफ्ट के रूप में शुल्क जमा करना होगा. वहीं उन्हें अग्नि प्रणाली के प्रावधान से जुड़ा हुआ प्राकलन भी जमा करना होगा.
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इसके साथ ही उन्होंने बताया कि NOC के लिए 10 से 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से शुल्क निर्धारित किया गया है. जिसमें आवासीय भवनों के लिए दो रुपए,सभा या सांस्थिक भवनों के लिए 4 रुपए, शैक्षणिक भवनों से 6 रुपए, वाणिज्यिक भवनों से 8 रुपए और औद्योगिक भवनों से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा.
इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि किन भवनों को प्रमाण पत्र या NOC लेना होगा. उनके अनुसार 15 मीटर या इससे ऊंचाई वाले भवन, 500 वर्ग मीटर भूतल वाले भवन, 9 मीटर से ऊंचाई वाले भवन, 300 वर्ग मीटर वाले भवन जिनमें सभा कक्ष भी हो. इसके अलावा सभी सभा वाले और दो से अधिक बेसमेंट वाले भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र या एनओसी लेना अनिवार्य होगा.
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