चारा घोटाला: लालू यादव को आज CBI कोर्ट ऑनलाइन सुनाएगी सजा, RIMS में ही मौजूद रहेंगे RJD सुप्रीमो
- राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 38 को रांची CBI की अदालत सोमवार को सजा सुनाने वाली है. चारा घोटाला के मामले में डोरंडा कोषागार से पैसे की निकासी को लेकर हुई सुनवाई के बाद CBI के विशेष जज एसके शशि दोषियों के लिए सजा का ऐलान करेंगे. कोर्ट की यह पूरी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है. बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी पूरी कर ली है.
पटना.राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को रांची CBI की अदालत सोमवार को सजा सुनाने वाली है. चारा घोटाला के मामले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के अवैध निकासी को लेकर हुई सुनवाई के बाद CBI के विशेष जज एसके शशि दोषियों के लिए सजा का ऐलान करेंगे. कोर्ट की यह पूरी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है. बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी पूरी कर ली है.
रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष जज एसके शशि की अदालत से दोपहर 12 बजे से सभी दोषियों को वीडियोकांफ्रेंसिंग से बारी- बारी सजा सुनायी जाएगी. दोषियों को जेल से ही कोर्ट में पेश किया जाएगा.दोषी करार दिए जाने के बाद लालू प्रसाद समेत सभी 38 आरोपियों को जेल भेज दिया गया. लालू प्रसाद को स्वास्थ्य कारणों से जेल प्रशासन ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेज दिया था. फिलहाल लालू प्रसाद रिम्स में ही भर्ती हैं.
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रिम्स से सजा सुनेंगे लालू प्रसाद
चारा घोटाला के एक मामले में सोमवार को दोषी करार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और केएम प्रसाद रिम्स से ही सजा सुनेंगे. सीबीआई की विशेष अदालत से सजा सुनाने को लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार प्रशासन की ओर से ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है.होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेलर यासिन खान ने कहा कि इसके लिए सोमवार को दिन के 12 बजे से पहले रिम्स के पेईंग वार्ड में लालू प्रसाद के कमरा संख्या ए-11 में लैपटॉप की व्यवस्था की जाएगी. इससे पहले ही जेल प्रशासन की ओर से लैपटॉप पेइंग वार्ड में पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों आरोपी सजा सुनेंगे.
साथ ही जिन्हें सजा सुनायी जाएगी उनमें पूर्व विधायक आरके राणा और पशुपालन विभाग के पूर्व सचिव बेक जूलियस भी शामिल हैं. सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इनमें से 38 लोगों को जेल भेज दिया गया. अदालत ने मंगलवार को ही दोषी करार 35 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. साथ में पचास हजार से दो लाख तक का जुर्माना किया गया है. तीन साल तक की सजा पाने वालों को अपील करने के लिए उसी दिन अदालत ने जमानत प्रदान कर दी थी. साथ ही अदालत ने सात महिलाओं समेत 24 आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में 99 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे थे.
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