बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करा लें ये जरूरी काम, वरना नहीं आएगा खाते में पैसा

Ruchi Sharma, Last updated: Thu, 3rd Mar 2022, 2:44 PM IST
  • सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों को 10 मार्च तक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है.10 मार्च तक जो लोग लाइफ वेरिफिकेशन करवाने से रह जाएंगे उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी. इस कार्य में सुस्ती बरतना पेंशन धारकों को महंगा पड़ सकता है.
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पटना. बिहार और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत पेंशन पाने वालों के लिए जरूरी खबर है. सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों को 10 मार्च तक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है.10 मार्च तक जो लोग लाइफ वेरिफिकेशन करवाने से रह जाएंगे उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी. इस कार्य में सुस्ती बरतना पेंशन धारकों को महंगा पड़ सकता है. बता दें कि पहले इसकी अंतिम डेट 28 फरवरी थी, लेकिन केवल पटना जिले में ही करीब 1.4 लाख पेंशनधारियों ने लाइफ वेरिफिकेशन नहीं करवाया है. इसलिए सरकार ने 10 मार्च तक इन्हें एक मौका और दिया है. सरकार ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि जो लोग 10 मार्च तक वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं उनकी फरवरी माह की मार्च में मिलने वाली पेंशन रोक दी जायेगी.

सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों के लिए जीवन का प्रमाणीकरण करा लेना अनिवार्य है. जीवन प्रमाणीकरण अपने प्रखंड मुख्यालयों में करवा सकते हैं. अगर आप पटना जिले के लाभुक हैं तो पटना नगर निगम के सभी छह अंचल कार्यालयों में और कॉमन सर्विस सेंटरों पर लाइफ वेरिफिकेशन करवा सकते हैं. इन सेंटरों पर जाकर कोई भी लाभार्थी अपना प्रमाणीकरण करवा सकते हैं.

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इन डॉक्यूमेंट की होगी आवश्कता

प्रखंड मुख्यालयों में यह नि:शुल्क होता है. वहीं कॉमन सर्विस सेंटरों में इसके लिए पांच रुपये का चार्ज देना होता है. लाइफ वेरिफिकेशन करवाने के लिए लाभार्थी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी अनिवार्य है.

हर माह 400 से 500 रुपये आती है पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पटना जिले के 5,31,000 बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर माह 400 से 500 रुपये पेंशन के रूप में दिये जाते हैं. इनकी पेंशन चालू रहे इसके लिए हर वर्ष इन्हें खुद के जिंदा होने का प्रमाण देना होता है. वेरिफिकेशन होने के बाद ही पेंशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है.

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छह तरह की पेंशन बांटी जाती है

सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बिहार में छह तरह की पेंशन बांटी जाती है. इसमें तीन केंद्र सरकार की और तीन राज्य सरकार की हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन केंद्र सरकार से संचालित हैं. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार नि:शक्त पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना का संचालन राज्य सरकार करती हैं.

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