बिहार में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, CCA के लिए गृह विभाग ने सभी DM को लिखा पत्र

ABHINAV AZAD, Last updated: Mon, 20th Sep 2021, 11:10 AM IST
  • बिहार सरकार के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है. इस पत्र में कहा गया है कि अगर हालात ऐसे बनते हैं कि किसी अपराधी पर इससे अधिक समय तक निरुद्धादेश लगाना जरूरी है और राज्य सरकार भी इसे जरूरी मानती है तो समय-समय पर इसे बढ़ाया जा सकता है.
(प्रतीकात्मक फोटो)

पटना. बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है. इस बीच पंचायत चुनाव के मद्देनजर बिहार सरकार के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है. इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) के तहत किसी भी अपराधी पर पहली बार में अधिकतम तीन माह के लिए ही निरुद्धादेश लगाएं. साथ ही इस पत्र में कहा गया है कि अगर हालात ऐसे बनते हैं कि किसी अपराधी पर इससे अधिक समय तक निरुद्धादेश लगाना जरूरी है और राज्य सरकार भी इसे जरूरी मानती है तो समय-समय पर इसे बढ़ाया जा सकता है.

बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जिलाधिकारियों को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि हर बार अधिकतम तीन माह तक का ही आदेश दिया जाएगा. साथ ही इस आदेश में जिलाधिकारियों को निरुद्धादेश पारित करते समय आदेश के विरुद्ध अपील के लिए सक्षम प्राधिकार का भी अनिवार्य रूप से जिक्र करने को कहा गया है. बता दें कि इस तरह के मामले में गृह विभाग आरक्षी शाखा के अवर सचिव को सक्षम प्राधिकार बनाया गया है.

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गौरतलब है कि जिलाधिकारियों द्वारा कुख्यात अपराधियों पर समय-समय पर लोक शांति बनाए रखने व अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निरुद्धादेश की कार्रवाई की जाती है. दरअसल, कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें निरुद्धादेश जारी तो किया गया मगर उसमें तय समय का साफ तौर पर जिक्र नहीं किया जाता है.

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