कोरोना अनलॉक: पटना समेत बिहार में 8 जून से रेस्तरां खुलेंगे लेकिन इस शर्त पर
- कोरोना अनलॉक 1.0 के तहत अब 8 जून से पटना समेत बिहार के सभी रेस्तरां खुल जाएंगे, मगर कुछ शर्तों के साथ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ 8 जून से रेस्तरां खुल सकेंगे।

कोरोना वायरस संकट की वजह से लंबे समय से जारी लॉकडाउन को अब खोलने की कवायद शुरू हो गई है ताकि जन-जीवन पटरी पर लौटे और सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। कोरोना अनलॉक 1.0 के तहत अब 8 जून से पटना समेत बिहार के सभी रेस्तरां खुल जाएंगे, मगर कुछ शर्तों के साथ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ 8 जून से रेस्तरां खुल सकेंगे। यानी रेस्तरां में बैठने की कुल क्षमता की सिर्फ 50 फीसदी का ही इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।
गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एसओपी जारी किया, जिसमें कहा गया कि रेस्तरां को किसी भी कीमत पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और करवाना होगा। मंत्रालय के एसओपी के मुताबिक, 'रेस्तरां में बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए, जिससे पर्याप्त तौर पर सोशल डिस्टेसिंग बनी रही। रेस्तरां में 50 फीसदी से अधिक बैठने की क्षमता की अनुमति नहीं है।' बड़ी सभाएं और समागम अब भी प्रतिबंधित रहेंगे।
हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय का यह आदेश कंटेनमेंट जोन के लिए नहीं है। कंटेनमेंट जोन में आने वाले रेस्तरां 8 जून के बाद भी नहीं खुलेगें और बंद ही रहेंगे। जो रेस्तरां कंटेनमेंट जोन में नहीं आते, सिर्फ उन्हें ही 50 फीसदी सीटिंग अरेंजमेंट के साथ खोलने की इजाजत है। इस तरह से पटना और बिहार के उन सभी इलाकों में स्थित रेस्तरां खुलेंगे जो कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में नहीं आते हैं।
एसओपी में रेस्तरां में खाने की बजाय खाना घर ले जाने को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मंत्रालय ने कहा, 'रेस्तरां में बैठकर खाने की बजाय भोजन को पैक करा कर घर ले जाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रेस्तरां को खाने की होम डिलीवरी घर के मुख्य द्वार तक ही करने को कहा गया है। कहा गया है कि डिलीवरी करने वाले को ग्राहक के मुख्य द्वार पर ही खाना रखना होगा। ग्राहक को उसके हाथ में सीधे खाने का पैकेट देने से मनाही है।
एसओपी के मुताबिक, होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य है। रेस्तरां के अंदर हर समय मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। रेस्तरां के स्टाफ भी बिना मास्क या फेस कवर के अंदर नहीं जा सकेंगे।
इसके अलावा, रेस्तरां को अपने टेबल हर एक ग्राहक के उठने के बाद सैनिटाइज करना होगा। क्लोथ नैपिकन के बदले रेस्तरां को अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजल पेपर नैपकिन यूज करने की सलाह दी गई है। रेस्तरां के किचन में भी स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक नियमित अंतराल पर किचन को सैनिटाइज करना होगा।
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