कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना हाईकोर्ट के न्यायिक कार्य 24 अप्रैल तक स्थगित
पटना : पटना हाईकोर्ट को 19 अप्रैल दिन सोमवार से अगले 24 अप्रैल दिन शनिवार तक पटना हाईकोर्ट में कोई भी न्यायिक कार्य नहीं किया जाएगा. यह निर्णय कोरोना के बढ़ते केसों के वजह से लिया गया है. हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है, कि केवल उन्हीं मामलो की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट का गठन किया जाएगा. जो अति महत्वपूर्ण होंगे.
हाईकोर्ट प्रशासन के नोटिस में आगे कहा गया है कि सोमवार को सूचीबद्ध केस की सुनवाई होनी थी. अब वह शनिवार के बाद होगी. ठीक इसी तरह मंगलवार के केसों की सुनवाई बाद में की जाएगी. पटना हाई कोर्ट के सोमवार के स्थगित होने से पहले हाईकोर्ट में केसों की सुनवाई वर्चुअल रूप में की जाती थी.
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एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा के अनुसार हाईकोर्ट को पूर्ण रुप से बंद नहीं किया जाना चाहिए. योगेश चंद्र वर्मा ने जारी नोटिस पर कहा कि पटना हाईकोर्ट को पूर्ण रुप से बंद किए जाने पर पुलिस की ज्यादतियां बढ़ जाएंगी. योगेश चंद्र वर्मा ने आगे कहा कि एक सार्वजनिक आदेश जारी किया जाना चाहिए. जिसमें छोटे-मोटे अपराध में गिरफ्तारी नकरने, जबरन किसी संपत्ति पर कब्जा नहीं करने, कुर्की, जब्ती, तोड़फोड़ सहित कई अन्य कार्य नहीं करने का आदेश जारी हो.
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