चारा घोटाले मामले में बचाव पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का आखिरी मौका
- मंगलवार को CBI के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दो गवाही दर्ज कराई. अदालत ने बचाव पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का अंतिम मौका देते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 फरवरी तय की है.
पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले मामले में आरोपियों को गवाह प्रस्तुत करने के लिए विशेष अदालत ने अंतिम मौका दिया है. बता दें मंगलवार को CBI के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दो गवाही दर्ज कराई. अदालत ने बचाव पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का अंतिम मौका देते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 फरवरी तय की है.
मंगलवार को विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान CBI की ओर से पक्ष रख रहे विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि आरोपी श्याम नंदन सिंह ने अपने बचाव में बेटे अभय कुमार सिंह को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया. इसके अलावा बीपी सिन्हा ने अपने बचाव में अनन्या कुमार सरकार को उतारा. मामले में दोनों गवाहों को प्रतिपरीक्षण किया गया. मामले में अब तक बचान पक्ष की तरफ से 25 गवाही दर्ज कराई जा चुकी हैं. फिलहाल कोर्ट हफ्ते में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को सुनवाई कर रही है.
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गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. सीबीआई ने शुरुआत में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. जिसके बाद राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व सीएम डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.
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