बिहार में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा,सख्त पाबंदियों के बीच क्या खुलेगा क्या नहीं,जाने

Smart News Team, Last updated: Tue, 4th May 2021, 9:52 PM IST
  • नीतीश सरकार ने बिहार में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 15 मई तक लगाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देश जारी कर दिए हैं.
बिहार में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा, सख्त पाबंदियों के बीच क्या खुलेगा क्या नहीं, जानें

पटना। बिहार में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को 15 मई तक लगाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गृह विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं. गृह विभाग ने जारी किए आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के कई राज्‍यों सहित बिहार में भी मरीजों की संख्‍या में वृद्ध‍ि हुई है. इसे ध्‍यान में रखते हुए आपदा प्रबंध समूह की बैठक में राज्‍य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई. समीक्षा में पाया गया कि राज्‍य में संक्रमण की दर पिछले एक हफ्ते से लगातार 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है. ऐसी स्थिति में पांच मई से 15 मई तक जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो इस प्रकार हैं:

लॉकडाउन क्‍या खुलेगा और क्‍या बंद रहेगा

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थान, सिनेमा हॉल, पार्क और जिम वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई, सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन, बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल, पार्क रेस्तरां में सिर्फ होम डिलीवरी, जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदी, विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध, अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 लोग से अधिक को अनुमति नहीं मिलेगी.

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इसके अलावा सभी डीएम को चिन्हित स्थान पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश के साथ साथ, राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकारी वाहनों को छूट दी जाएगी. फल सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही गलियों में बेच सकेंगे, केवल ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे, निर्माण कार्य जारी रहेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों, सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे, बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी.

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लॉकडाउन के चलते गृह विभाग ने निर्देश जारी कर कहा की राज्‍य सरकार से सभी कार्यालय (आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर) बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, स्‍वच्‍छता, फायर ब्रिगेड, स्‍वास्‍थ्‍य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से सम्‍बन्धित कार्यालय यथावत काम करेंगे.न्‍यायिक प्रशासन के बारे में माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू किया जाएगा, अस्‍पताल और अन्‍य सम्‍बन्धित प्रतिष्‍ठान (पशु स्‍वास्‍थ्‍य सहित), उनके निर्माण और वितरण की इकाईयां, सरकारी और निजी, दवा की दकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्‍बुलेंस सेवाओं से सम्‍बन्धित प्रतिष्‍ठान काम करते रहेंगे, वाणिज्यिक और अन्‍य निजी प्रतिष्‍ठा बंद रहेंगे.

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बैंकिंग, बीमा और एटीएम संचालन से सम्‍बन्धित प्रतिष्‍ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से सम्‍बन्धित प्रतिष्‍ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई कार्मस से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि और इससे जुड़े काम, प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्‍युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से सम्‍बन्धित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से सम्‍बन्धित खुदरा और भंडारण प्रतिष्‍ठान, आवश्‍यक खाद्य सामग्री, फल और सब्‍जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहित) मांस-मछली/ दूध/ पीडीएस की दकानें- सुबह सात बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक, कोल्‍ड स्‍टोरेज ओर वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं आदि अन्‍य सभी प्रतिष्‍ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर काम कर सकते हैं. इसके अलावा सार्वजनिक स्‍थानों और मार्गों पर अनावश्‍यक आवागमन, सभी प्रकार के वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे.

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