मोकामा विधायक अनंत सिंह को हत्या की साजिश मामले में जमानत पर AK-47 कांड में नहीं
- बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के लिए आज राहत के साथ-साथ झटका भी मिला। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को हत्या की साजिश मामलें में पटना हाइकोर्ट ने जमानत दे दी, मगर उनके पैतृक घर लदमा से एके-47 समेत हथियार बरामदगी मामलें में जमानत देने से इनकार कर दिया।

बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के लिए आज राहत के साथ-साथ झटका भी मिला। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को हत्या की साजिश मामलें में पटना हाइकोर्ट ने जमानत दे दी, मगर उनके पैतृक घर लदमा से एके-47 समेत हथियार बरामदगी मामलें में जमानत देने से इनकार कर दिया। इन दो नियमित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस प्रभात कुमार झा ने सुनवाई की।
दरअसल, बाढ़ थाना कांड 389/2019 का मामला पिछले साल जुलाई में उनके बाढ़ स्थित पैतृक घर से एके 47 समेत अन्य अवैध हथियार का पुलिस छापेमारी में बरामदगी से संबंधित है। इस मामलें में उनके विरुद्ध यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामलें में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।
वहीं, दूसरा मामला पंडारक थाना कांड संख्या 75/2019 का मामला हत्या की साजिश से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस द्वारा हथियार के साथ गिरफ्तार दो लोगों ने बताया कि उन्होंने लल्लू मुखिया के कहने पर भोला सिंह के भाई मुकेश सिंह की हत्या के लिए आये थे।इस मामले में विधायक अनंत सिंह को छोड़ कर अन्य आरोपियों को पटना हाइकोर्ट से जमानत मिल चुका है।
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